राज्य में अब जिला परिषद नही करेगी कर्मचारियों की बहाली, कर्मचारी चयन आयोग से होगी नियुक्ति
पटना। बिहार में अब जिला परिषद अब कर्मचारियों की बहाली नहीं कर सकेंगी। नीतीश कैबिनेट ने आज बिहार जिला परिषद सेवा शर्त नियमावली 2023 की स्वीकृति दी है। इसके तहत सभी जिला परिषदों में कर्मचारियों की बहाली बिहार कर्मचारी चयन आयोग से होगी। बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को बिहार जिला परिषद सेवा शर्त नियमावली 2023 की स्वीकृति दी है। पहले तकनीकी पदाधिकारी, सहायकों एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की नियुक्ति जिला परिषद करता था ।लेकिन जिला परिषदों में 30 वर्षों से कोई नियुक्ति नहीं की गई है। जो कर्मी थे भी वे सेवानिवृत हो गए ।ऐसे में विकास कार्य प्रभावित हो रहा था। जिला परिषद के विकास के लिए हर साल केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा बड़ी राशि उपलब्ध कराई जा रही है । जिला परिषद सरकारी राशि का समय पर सदुपयोग करें, इसके लिए जिला परिषद में कर्मियों की नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्त के संबंध में नई नियमावली का गठन किया गया है। नई नियमावली में प्रत्येक जिला परिषद में प्रशासनिक संवर्ग लिपिक संवर्ग, अभियंत्रण संवर्ग,राजस्व संवर्ग, आईटी संवर्ग एवं अमीन, ड्राइवर, मल्टी टास्किंग स्टाफ, कर संग्रह के पदों का प्रावधान किया गया है। नियोजन प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए लिपिक संवर्ग में सभी नियुक्तियां बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद करेंगे। ऐसे कर्मी जिला परिषद के कर्मी माने जाएंगे। इनका वेतन भुगतान जिला परिषद की निधि से किया जाएगा। लिपिक संवर्ग के कर्मियों की प्रोन्नत्ति जिला परिषद अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी। अन्य संवर्गों में राज्य सरकार अपने पदाधिकारी को पदस्थापित या प्रतिनियुक्ति करेगा। जिला परिषद में कार्यरत सभी कर्मी एवं पदाधिकारी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के नियंत्रण में कार्य करेंगे। सभी कर्मी राष्ट्रीय पेंशन योजना तथा ग्रुप बीमा योजना से आच्छादित होंगे। इन्हें सेवानिवृत्ति का लाभ मिलेगा।