15 फरवरी तक हथियारों का सत्यापन नहीं करने वालों के लाइसेंस होंगे रद्द, बाहरी राज्यों के लिए आदेश जारी
पटना। बिहार सरकार ने लाइसेंसी हथियारों को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है। उत्तर पूर्व राज्यों से हथियारों का लाइसेंस लिए लाइसेंस धारियों के लिए निर्देश है। 15 फरवरी 2024 तक ऐसे हथियारों को नए सिरे से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं होने पर वह अवैध हथियार कहलाएंगे। सरकार ने हर्ष फायरिंग को लेकर भी निर्देश जारी किया है। गृह विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बिहार के बाहर से जारी हथियारों के लाइसेंस का सत्यापन लंबित है। सत्यापन पर तेजी से काम करना होगा। लाइसेंसी हथियार के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसोपी का पालन करना है। पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश का पालन करना अनिवार्य है। बिहार के बाहर उत्तर पूर्व राज्यों जैसे नागालैंड, असम, मिजोरम, जम्मू कश्मीर राज्य से जारी लाइसेंस का सत्यापन जरूरी है। इन राज्यों के हथियारों को 15 फरवरी तक सत्यापन नहीं किए जाने पर सभी हथियार अवैध करार हो जाएंगे। गृह विभाग ने एक बार फिर से यह रिमाइंडर जारी किया है। इसके पहले अक्टूबर 2019 में आदेश जारी किया गया था। अक्टूबर 2019 के आदेश के बाद भी अब तक कई लाइसेंस हथियारों का सत्यापन नहीं कराया गया। गृह विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। सरकार ने शादी समारोह जैसे महत्वपूर्ण मौके पर हर्ष फायरिंग को लेकर भी निर्देश जारी किया है। बर्थडे पार्टी हो या फिर राजनीतिक दलों का सम्मेलन। ऐसे मौके पर हर्ष फायरिंग को पूर्ण प्रतिबंध किया गया है। शादी में होने वाले हर्ष फायरिंग को भी अवैध करार दिया गया है। गृह विभाग ने कहा है कि हर्ष फायरिंग करने वाले को जेल भेजा जाएगा।