1 अप्रैल से एचएसआरपी नंबर प्लेट के बिना नही चलेगी गाड़ियां, लगेगा भारी जुर्माना

पटना। बिहार में वाहन चालकों को अब यातायात और वाहन सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, नहीं तो उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। परिवहन विभाग वाहन चालकों पर शिकंजा कसते हुए जुर्माने से बचने के लिए नियमों के अनुपालन पर जोर दे रहा है। यह कदम सड़क सुरक्षा को बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के व्यापक अभियान का हिस्सा है कि सभी वाहन अनिवार्य नियमों का पालन करें, जिसमें हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) का इस्तेमाल भी शामिल है। एचएसआरपी के बिना वाहन अब परिवहन विभाग के रडार पर हैं और विभाग ने 1 अप्रैल से भारी जुर्माना लगाने की योजना बनाई है। यह पहल उन वाहनों के लिए है जिन्होंने अभी तक एचएसआरपी की अनिवार्यता का पालन नहीं किया है, जो सड़क सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एचएसआरपी, एक एल्यूमीनियम से बनी नंबर प्लेट है जिसमें होलोग्राम और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए एक अद्वितीय कोड होता है। यह वाहन की सुरक्षा बढ़ाने और यातायात प्रबंधन में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एचएसआरपी में वाहन के बारे में सभी आवश्यक जानकारी होती है, जिससे यह वाहन पंजीकरण संख्याओं की जालसाजी और दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि डिलीवरी से पहले सभी वाहनों पर एचएसआरपी लगाना डीलर की जिम्मेदारी है। केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के प्रावधानों के अनुसार, 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों सहित सभी वाहनों के लिए एचएसआरपी होना अनिवार्य है। वाहन मालिकों को इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ता है, और यदि कोई डीलर एचएसआरपी लगाने के लिए अतिरिक्त शुल्क मांगता है, तो उसका ट्रेडिंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। विभाग ने 1 अप्रैल 2019 से पहले वाहन खरीदने वाले सभी वाहन मालिकों को निर्देश जारी किए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि उनके वाहन एचएसआरपी से सुसज्जित हैं। इसका पालन न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा, जिससे सभी वाहन मालिकों के लिए इन दिशा-निर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण हो गया है। फर्जी एचएसआरपी बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए परिवहन विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर ऐसी अवैध गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया है। फर्जी नंबर प्लेट लगे वाहनों के मामलों के कारण ई-चालान जारी करने में दिक्कतें आ रही हैं, जिससे वाहन पंजीकरण विवरण में विसंगतियां सामने आ रही हैं। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और जिला परिवहन अधिकारियों को फर्जी नंबर प्लेट बनाने और लगाने वालों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मोटर वाहन निरीक्षक राकेश रंजन ने एचएसआरपी के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि नए और पुराने दोनों तरह के वाहनों पर जुर्माना लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा, “एचएसआरपी सभी नए और पुराने वाहनों के लिए अनिवार्य है। ऐसे वाहनों पर जुर्माना लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा,” और गैर-अनुपालन पर 2,500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने एचएसआरपी के बिना किसी भी वाहन की डिलीवरी पर रोक लगा दी है।

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