ट्रेन में यात्रा करते समय अगर खो जाए टिकट तो डुप्लीकेट टिकट से कर सकते हैं यात्रा, जानिए क्या है रेलवे का यह नियम
भारतीय रेलवे। भारत में ट्रेन यातायात का एक प्रमुख साधन है। भारत में आबादी का एक बड़ा हिस्सा रोज ट्रेन से सफर करता है। ऐसे में हमारे मन में यह सवाल आता है कि अगर अचानक से सफर करने के दौरान अगर हमारा रेट टिकट गुम हो जाए या फट जाए तो हमें क्या करना चाहिए। वैसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपका रेल टिकट कहीं खो जाए तो आप इस आसान से प्रोसेस को पूरा कर अपने ट्रेन की यात्रा बिना किसी रूकावट के कर सकते हैं।
ट्रेन का टिकट खो जाए तो करें बस यह छोटा सा काम
बता दें कि अगर आपका रेल टिकट कहीं खो गया है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस परिस्थिति में रेलवे अपनी रेल यात्रियों को सुविधा देने के लिए एक अन्य प्रकार के नियम को बनाया है जिसके बाद आप इस नियम की सहायता से ट्रेन में सफर कर सकते है। अगर किसी खास स्थिति में आप का ट्रेन का टिकट खो गया है तो आप रेलवे के द्वारा डुप्लीकेट टिकट जारी करवा कर अपनी रेल यात्रा को बिना किसी रूकावट के पूरा कर सकते हैं। हालांकि डुप्लीकेट टिकट जारी करवाने के लिए आपको थोड़े अधिक पैसे खर्च करने पड़ेंगे।
जानिए क्या है डुप्लीकेट टिकट से जुड़े हुए प्रावधान
भारतीय रेलवे की वेबसाइट indianrail.gov.in के मुताबिक अगर आरक्षण चार्ट तैयार होने से पहले कन्फर्म/RAC टिकट के गुम होने की सूचना दी जाती है, तो उसकी जगह पर एक डुप्लीकेट टिकट जारी कर दिया जाता है। रेलवे के मुताबिक, इसके लिए कुछ चार्ज देना होता है।
जानिए कितना देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज
जानकारी के अनुसार बात करें डुप्लीकेट टिकट के लिए लगने वाले शुल्क की तो सेकेंड और स्लीपर क्लास के लिए डुप्लीकेट टिकट आपको 50 रुपये देकर मिल जाएगा। बाकी दूसरे क्लास के लिए 100 रुपये देने होंगे। अगर आरक्षण चार्ट तैयार होने के बाद कन्फर्म टिकट के गुम होने की सूचना मिलती है, तो किराए के 50 प्रतिशत की वसूली पर डुप्लीकेट टिकट जारी किया जाता है। वहीं अगर डुप्लीकेट टिकट जारी होने के बाद ओरिजिनल टिकट भी मिल जाता है और दोनों टिकटों को ट्रेन के छूटने से पहले रेलवे को दिखा दिया जाता है तो डुप्लीकेट टिकट के लिए चुकाई गई फीस वापस हो जाएगी, हालांकि इसका 5 परसेंट अमाउंट काट लिया जाता है। जो कि मिनिमम 20 रुपये होता है।