बिहार में 46 हजार से अधिक शिक्षकों के पदों पर आज से आवेदन, आधिकारिक वेबसाइट पर अप्लाई करेंगे अभ्यर्थी
पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने 40,247 पदों पर प्रधान शिक्षक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रिंसिपल के 6061 पदों के लिए अभ्यर्थी सोमवार से यानी 11 मार्च से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 अप्रैल 2024 तक निर्धारित की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रधान शिक्षक प्रिंसिपल होंगे, लेकिन वो क्लास 1 से 8 तक के लिए होंगे। वहीं, प्रधानाध्यापक के लिए जो बहाली निकली है, उसमें जो प्रिंसिपल बनेंगे, वह क्लास 9 से 10 और 11 से 12 के लिए होंगे। प्रधान शिक्षकों के लिए जो नियुक्ति निकाली गई है उनमें अनारक्षित वर्ग के लिए 10081 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4028, अनुसूचित जाति के लिए 8041, अनुसूचित जनजाति के लिए 808, अति पिछड़ा वर्ग 10056 और पिछड़ा वर्ग के लिए 7245 पद शामिल है। प्रधान शिक्षकों को प्रारंभिक वेतन 30,500 रुपए मिलेगा। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से समय-समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के समय वेतन बढ़ाया जाएगा। इन पदों पर चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। पहले पाठ में सामान्य अध्ययन की परीक्षा होगी। दूसरे पाठ में डीएलएड विषय की परीक्षा होगी। कुल 150 अंकों की परीक्षा होगी। इसके लिए शिक्षकों को 2.30 घंटे का समय दिया जाएगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय आधारित होगी। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। विज्ञापन के अनुसार कोई भी शिक्षक आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा में भाग ले सकता है। बशर्ते उसके पास सरकारी प्रारम्भिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव हो और दिनांक 01.08.2024 को 58 वर्ष या उससे कम आयु के हो। इस परीक्षा में अनुशासनिक कार्रवाई वाले शिक्षक शामिल नहीं होंगे। वहीं ऐसे शिक्षक भी शामिल नहीं होंगे, जिनका प्रमोशन हो चुका है। वहीं, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रिंसिपल के 6061 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 1340 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 576, अनुसूचित जाति के लिए 1283, अनुसूचित जनजाति के लिए 128, अति पिछड़ा वर्ग 1595, पिछड़ा वर्ग के लिए 1139 पद शामिल है। क्लास 9 से 12 तक के प्रिंसिपल को मूल वेतन के रूप में 35000 रुपए एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर देय अनु मान्य भत्ता मिलेगा। पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत आने वाले शिक्षकों के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा अलग-अलग निर्धारित की गई है। सीबीएसई, आईसीएसई और बीएसईबी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के लिए 01.08.2023 को न्यूनतम आयु 31 वर्ष तथा अधिकतम अनारक्षित (पुरूष)-47 वर्ष, पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला)-50 वर्ष, अनारक्षित (महिला)-50 वर्ष तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) 52 वर्ष निर्धारित की गई है। इनका चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। दो पार्ट में परीक्षा होगी। पहले में सामान्य अध्ययन और दूसरे में बीएड विषय की परीक्षा होगी। सामान्य अध्ययन की परीक्षा 100 नंबर का और बीएड विषय की परीक्षा 50 नंबर की होगी। कुल परीक्षा 150 अंकों का होगा।