December 23, 2024

मानहानि के केस तेजस्वी यादव को अहमदाबाद कोर्ट का समन जारी, 13 अक्टूबर को पेश होने का आदेश

पटना। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अब कहीं से भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। पहले लैंड और जॉब मामले में समन जारी होने के बाद अब गुजरात ममाले में पेशी को लेकर तेजस्वी के खिलाफ समन जारी कर दिया गया है। हालांकि,गुजराती ठग बयान के खिलाफ दायर मानहानि केस में कोर्ट और शिकायतकर्ता के बीच भारी कंफ्यूजन हो गई। जिसके बाद गुजरात की अहमदाबाद मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने तेजस्वी को मानहानि केस में दूसरी बार समन किया है। अब 13 अक्टूबर को उन्हें अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले उनकी शुक्रवार 22 सितंबर को पेशी थी, लेकिन कंफ्यूजन की वजह से उन्हें समन ही नहीं मिला। अहमदाबाद मेट्रोपोलिटन कोर्ट में तेजस्वी यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज है। उनके खिलाफ कारोबारी एवं समाजसेवी हरेश मेहता ने शिकायत की थी। तेजस्वी ने विधानसभा सत्र के दौरान अपने एक बयान में सभी गुजरातियों को ठग कहकर संबोधित किया था। उन्होंने यह बयान मेहुल चोकसी को लेकर दिया था। इससे पहले 28 अगस्त को अहमदाबाद के अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार ने मानहानि केस में तेजस्वी यादव को समन किया था। उन्हें 22 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था। जब शुक्रवार को इस केस की सुनवाई शुरू हुई तो पता चला कि समन का कागज अभी तक कोर्ट में ही घूम रहा है और इसे तेजस्वी यादव को भेजा ही नहीं गया। जसिके बाद अब कोर्ट ने इनको वापस से समन जारी किया है। उधर, जज ने कंफ्यूजन को दूर करते हुए शुक्रवार को कहा कि यह शिकायतकर्ता की जिम्मेदारी है कि वह समन को सामने वाले पक्ष तक पहुंचाए। इसके बाद उन्होंने दूसरा समन जारी किया और हरेश मेहता को इसे तेजस्वी यादव तक पहुंचाने के लिए कहा। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी।

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