December 22, 2024

लोकसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी को समन जारी, शाह पर टिप्पणी मामले में रांची कोर्ट मे होना होगा पेश

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में जुटे राहुल गांधी को मंगलवार को रांची के एमपीएमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को फिजिकल तौर पर कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होने वाली है, जिसमें राहुल गांधी को पेशन होने के लिए कहा गया है। रांची कोर्ट में बीजेपी नेता नवीन झा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की गवाही और ट्रायल के बाद राहुल गांधी को पहले भी समन जारी किया जा चुका है। वहीं राहुल गांधी ने निचली कोर्ट के समन को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। बता दें कि साल 2018 में कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी की की थी। शिकायतकर्ता नवीन झा के अधिवक्ता विनोद साहू ने जानकारी दी है। इसके बाद अब एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें फिर से नया समन जारी किया है। अधिवेशन में राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता। कांग्रेसजन किसी हत्यारा को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते। यह भाजपा में ही पॉसिबल है। इस टिप्पणी को अपमानजनक बताते हुए भाजपा नेता नवीन झा की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया गया था। इससे पहले नवीन झा ने लीगल नोटिस देकर राहुल गांधी से उनके द्वारा अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी पर माफी मांगने को कहा था। माफी नहीं मांगे जाने पर उन्होंने रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था, जिसपर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। इस मामले में राहुल को दूसरी बार समन जारी किया गया है। कोर्ट ने उन्हें पहली बार साल 2018 में समन जारी किया था। यह मुकदमा भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने साल 2018 को किया है। याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी (अब पूर्व) ने दिल्ली् में आयोजित अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। नवीन झा के मुताबिक, इस दौरान राहुल ने कहा था कि भाजपा में एक ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बन सकता है लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता। इस बयान पर उन्हें ठेस पहुंची है। पार्टी की छवि खराब हुई है। इस वजह को लेकर याचिका दाखिल की है। याचिका दाखिल होने के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया था। राहुल गांधी ने पहले समन को कोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन उनकी याचिका झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। कांग्रेस नेता ने अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में आपराधिक कार्यवाही को खत्म करने की मांग की थी। वहीं ‘मोदी सरनेम’ वाले मामले में सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को सजा सुनाई थी जिससे उन्हें सांसदी गंवानी पड़ी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता को बड़ी राहत दी और सजा पर रोक लगा दी। ऐसे में अमित शाह पर कमेंट वाले मामले में दूसरा समन जारी होने से राहुल गांधी को एक और झटका लगा है।

 

yashoraj infosys best website design company in patna : www.yashoraj.com

You may have missed