शराबबंदी कानून को ले सख्ती : सभी होटलों, शादी-समारोहों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश, कोल्ड ड्रिंक्स में शराब मिलाकर पीने वालों से सख्ती से निपटें
- आयुक्त ने प्रमंडल के तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर दिए कई महत्वपूर्ण निर्देश
पटना। प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए शुक्रवार को प्रमंडल के तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिया। प्रमंडलीय आयुक्त ने सभी होटलों, शादी-समारोहों के लिए बनाए गए बैंक्वेट हाल पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया गया है। होटल के सार्वजनिक स्थानों के साथ ही शादी समारोहों के लिए बनाए गए बैंक्वेट हाल में शराबबंदी कानून का दुरुपयोग न हो, इसके लिए चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी लगाने व इसकी प्रभावी मॉनिटिरिंग करने का भी निर्देश दिया। सीसीटीवी को हमेशा कार्यरत रखने को कहा गया ताकि शिकायत मिलने पर सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा सके तथा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। शादी-समारोहों में कोल्ड ड्रिंक्स में शराब मिलाकर पीने वालों से सख्ती से निपटने को कहा गया है।
छापेमारी अभियान तेज करने का निर्देश
प्रमंडलीय आयुक्त ने होटलों में कमरा आवंटन के पूर्व ग्राहकों से घोषणा पत्र लेना आवश्यक कर दिया है। होटल व बैंक्वेट हॉल के मालिक को अपने कर्मियों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया गया है। अपने-अपने अनुमंडलीय क्षेत्र के होटल एवं बैंक्विट हॉल की गतिविधियों पर एसडीओ एवं एसडीपीओ को विशेष नजर रखने को कहा गया है तथा समुचित मॉनिटरिंग कर शराब के धंधेबाजों एवं सम्मिलित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। वहीं अवैध धंधों में संलिप्त व्यक्तियों व कारोबारी के विरुद्ध छापेमारी अभियान तेज करने का निर्देश दिया।
टोल फ्री नंबर 15545/18003456268 जारी
आयुक्त ने शराब की अवैध बिक्री के संबंध में मिल रही शिकायतों पर रोक लगाने के लिए डीएम, एसएसपी को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में मोहल्ले, टोले एवं व्यक्ति को चिन्हित कर औचक छापेमारी करने का निर्देश दिया। साथ ही शराबबंदी कानून का कड़ाई से पालन कराने तथा लोगों को इस संबंध में आवश्यक जानकारी देने के लिए राज्य सरकार द्वारा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। जिसकी सं.- 15545/18003456268 है। कोई भी व्यक्ति इस संबंध में आवश्यक सूचना इस नंबर पर दे सकते हैं। शिकायत करनेवाले तथा सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम एवं पता गुप्त रखने का निर्देश दिया। सूचना देने वाले व्यक्तियों को इनाम भी देने की घोषणा की गई। टाल फ्री नंबर को शहर के महत्वपूर्ण स्थलों पर प्रदर्शित करने के लिए होर्डिंग लगाने का निर्देश दिया।