रुपेश हत्याकांड मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को तीन दिनों तक हिरासत में रखा था, पटना हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार से किया जवाब-तलब
पटना । पटना हाईकोर्ट ने साकेत भूषण को तीन दिनों तक पुलिस हिरासत में रखने के मामले में प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार सिंह व न्यायमूर्ति अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने पीड़ित व्यक्ति के रिश्ते में ममेरी भाभी लगने वाली रश्मि कुमारी की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार व रितु राज ने बताया कि याचिककर्ता ने पीड़ित को यातना देने, मारपीट करने और अपमानित करने के पूरे मामले को भारत के संविधान की अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताते हुए पांच लाख रुपये क्षतिपूर्ति की मांग भी याचिका से की है। इस मामले में अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।
पुलिस ने साकेत भूषण को इंडिगो एयरलाइन के मैनेजर रहे रुपेश मर्डर केस मामले में विगत 30 जनवरी, 2021 को अपराह्न साढ़े आठ बजे पटना के सगुना मोड़ के नजदीक स्थित टायर मॉल के पास से पल्सर बाइक के साथ हिरासत में लिया था।
दो फरवरी को पटना सिटी के ए सीजेएम की अदालत में साकेत को पेश करने के लिए एक आवेदन याचिकाकर्ता ने दाखिल किया था। इसके बाद तीन फरवरी को रात के साढ़े ग्यारह बजे साकेत भूषण को पुलिस ने पटना के इनकम टैक्स मोड़ के पास छोड़ दी, लेकिन याचिककर्ता की बाइक को अभी तक नहीं छोड़ा गया है।