मनीष सिसोदिया को मिली अंतरिम जमानत, भतीजी की शादी के लिए मिली तीन दिन की बेल
नई दिल्ली। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में करीब एक साल से जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत मिल गई है। वह तीन दिन के लिए जेल से बाहर आएंगे। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए यह राहत दी गई है। वह 13 से 15 फरवरी तक जेल से बाहर रहेंगे। मनीष सिसोदिया को कथित शराब घोटाले से जुड़े केस में पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था। सिसोदिया पिछले साल से ही तिहाड़ जेल में बंद हैं। निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। पत्नी की बीमारी का हवाला देकर भी उन्होंने राहत की मांग की थी। हालांकि, हाल ही में उन्हें सप्ताह में एक दिन पत्नी से मुलाकात की इजाजत दी गई है। सीबीआई के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया अत्यधिक प्रभावशाली हैं। वे उच्च और शक्तिशाली पद पर हैं। वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसमें कहा गया कि केवल दूल्हा और दुल्हन ही अपनी शादी के लिए 5 दिन की जमानत मांग सकते हैं। शादी में शामिल होने के लिए एक दिन का समय दिया जा सकता है। कोर्ट ने सिसोदिया से पूछा कि क्या उन्हें पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी से कोई परेशानी होगी। सिसोदिया के वकील ने कहा कि मेरे साथ पुलिस भेजकर मेरे परिवार को अपमानित न करें। वकील ने कहा कि इससे माहौल खराब होगा। अगर मुझे तीन दिन भी मिलें तो यह मेरे लिए ठीक है, लेकिन मेरे साथ पुलिस न भेजी जाए