ताउम्र सलाखों के पीछे रहेंगे शहाबुद्दीन, उम्रकैद पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर
अमृतवर्षाः सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को अब ताउम्र सलाखों के पीछे हीं रहना पड़ेगा। वजह है सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन के उम्रकैद की सजा पर मुहर लगा दी है।साथ में, जस्टिस एस के कौल और जस्टिस के एम जोसेफ बेंच में थे . चीफ जस्टिस गोगोई सुनवाई के वक्त इतने तल्ख थे कि उम्र कैद की सजा बहाल रखने के लिए सरकार के स्टैंडिंग काउंसेल केशव मोहन को भी बहुत पैरवी नहीं करनी पड़ी . जान लें, राजद के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को नई दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैद रखा गया है .सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा बहाल रखने का फैसला सोमवार 29 अक्तूबर को सीवान के चंदा बाबू के तीन बेटों की क्रूर हत्या के मामले में सुनाया है . शहाबुद्दीन को पहले स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई थी . आगे पटना हाई कोर्ट ने बहाल रखा था . अंत में, शहाबुद्दीन फैसले को चुनौती देने को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे . पर, यहां भी वे हार गए . मतलब उम्र भर की कैद काटने को शहाबुद्दीन अब जेल में ही रहेंगे .