सेनारी नरसंहार मामला : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की याचिका मंजूर की, आरोपियों को भेजा नोटिस

पटना । बिहार के बहुचर्चित सेनारी नरसंहार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील याचिका को मंजूर कर लिया है। साथ ही अब आरोपियों को नोटिस जारी किया है। आरोपियों का जवाब आने के बाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई शुरू करेगा।

साल 1999 में बिहार में सेनारी नरसंहार हुआ था। इसमें कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पटना हाईकोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद पिछले दिनों निचली अदालत की तरफ से दोषी ठहराए गए। 15 आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया था। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अब्दुल नजीर व जस्टिस कृष्णा मुरारी की बेंच ने इस मामले में आज याचिका को मंजूर करते हुए सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है। बता दें कि अरवल जिले में सेनारी नरसंहार हुआ था। सेनारी गांव में 34 लोगों की जातीय हिंसा में निर्मम हत्या कर दी थी।
निचली अदालत ने 15 नवंबर 2016 को एक 11 आरोपियों को फांसी की सजा और अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने इन सब को रिहा कर दिया था।