शेखपुरा की अदालत ने सुनाया फैसला, धनबाद एसपी को कहा-चार लाख वसूलें या पति को करें गिरफ्तार
शेखपुरा। जिला अदालत ने झारखंड के धनबाद जिले के एसपी को एक आदेश दिया है। इसमें जगन ढाढ़ी नामक शख्स से चार लाख पांच हजार रुपये वसूलने या फिर उसे तत्काल गिरफ्तार करने की बात कही गई है। ढाढ़ी शेखपुरा जिले का रहने वाला है लेकिन फिलहाल धनबाद में रहता है। कोर्ट ने उसकी पहली पत्नी की याचिका पर यह फैसला सुनाया है।
अदालत से गुहार लगाने वाली महिला का नाम रूनी देवी है। उनके पति जगन ने दूसरी शादी कर ली है और अब धनबाद के केंदुआडीह में रहता है। उन्होंने कोर्ट से भरण-पोषण का खर्च दिलाने की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने महिला के पति को उसके भरण-पोषण के लिए तीन हजार रुपये प्रतिमाह देने का आदेश दिया था।
जानकारी के अनुसार महिला का पति 135 महीने से अदालत के आदेश को जेब में रखकर घूम रहा है। इस मामले में शेखपुरा की अदालत ने झारखंड के धनबाद जिले के एसपी को जगन से पांच हजार रुपये वसूलने या फिर उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया है।