राज्य में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे 24 हजार प्राइवेट स्कूल, 15 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य
पटना। बिहार के नए एसीएस डॉ सिद्धार्थ ने प्राइवेट स्कूल पर नकेल कसा है। बिहार में 24 हजार प्राइवेट स्कूल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। ऐसे स्कूल बंद होंगे या फिर इन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एसीएस डॉ सिद्धार्थ के निर्देश पर प्राइमरी डायरेक्टर मिथलेश मिश्रा ने आदेश जारी किया है। सभी प्राइवेट स्कूल को सिस्टम में आना पड़ेगा। आरटी में आना होगा। रजिस्ट्रेशन करना होगा, नहीं तो स्कूल बंद होंगे। उन्होंने बताया है कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले स्कूल को एक लाख जुर्माना देना होगा। सूचना नहीं देने पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सभी प्राइवेट स्कूल को 15 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन देना होगा। स्कूल के आधारभूत संरचना के सवाल पर कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम देखेंगे। एक रूम में हो या सौ कमरे का स्कूल। बाद में देखा जाएगा। मिथलेश मिश्रा ने कहा कि रजिस्ट्रेशन से फायदे में स्कूल रहेंगे। सरकार अनुदान देगी। बच्चों का एडमिशन दिलाएगी। राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू होने के बाद हर बार ऑफ लाइन, इस बार ऑनलाइन आवेदन ले रहे हैं। बच्चों को एडमिशन की जानकारी ऑनलाइन देने से अनियमितता दूर होगी। उन्होंने बताया कि 2019 के बाद ऑनलाइन पेमेंट किया गया। अनियमितता खत्म की गई। एक किश्त दी गई। 2019 से अब तक पेमेंट किया गया है। कुछ राशि शेष है। वह ट्रेज़री में पड़ी हुई है। ज्ञानदीप पोर्टल पर एडमिशन हो रहा। स्कूल में बच्चों को ऑनलाइन एडमिशन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एक और विंडो शुरू होगा। किसी स्कूल का पेमेंट बचा है तो वह आवेदन दे। 27 हजार स्टूडेंट्स का एडमिशन के लिए आवेदन आया है। पिछली बार 22 हजार स्टूडेंट्स का नामांकन आया था। क्लास वन टू 8 के बच्चों में 4600 स्टूडेंट्स का नामांकन हो चुका है। 1 बच्चे पर 11 हजार हर वर्ष देते हैं। प्राइवेट स्कूल में आधार सीडिंग की जानकारी देते हुए मिथलेश मिश्रा ने बताया कि सरकारी स्कूल में 1.84 करोड़ बच्चे हैं। इसमें 1 करोड़ 24 आधार सीडिंग हुए। इसमें से 67 फीसदी का आधार ले लिया गया है। वहीं प्राइवेट स्कूल में बच्चों का आधार सीडिंग काफी कम है। प्राइवेट स्कूल को 13 हजार स्कूल में 33 लाख बच्चे हैं। इसमें से 17 हजार आधार सीडिंग कराए हैं। यह आधे फीसदी से कम हैं।