December 22, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई बिहार सरकार को फटकार, कहा- फर्जी डॉक्टरों और फार्मासिस्टों पर क्यों नही हुई कार्रवाई

पटना। बिहार में फर्जी डॉक्टरों और फर्जी फार्मासिस्टों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिहार सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फार्मासिस्ट और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर सरकार को फटकारते हुए कहा है कि अदालत उसे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट में बिहार में फर्जी फार्मासिस्ट और फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग वाली अर्जी पर दोबारा सुनवाई करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में काम कर रहे फर्जी फार्मासिस्ट के खिलाफ कार्रवाई की मांग के साथ पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर मुकेश कुमार की अपील पर अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान फार्मेसी काउंसिल और बिहार सरकार को यह तय करने को कहा है कि वो यह सुनिश्चित करें कि राज्य में अस्पताल और मेडिकल स्टोर फर्जी डॉक्टरों और फर्जी फार्मासिस्टों की ओर से ना चलाया जाए। ये अस्पताल और मेडिकल स्टोर सिर्फ पंजीकृत फार्मासिस्ट की ओर से ही चलाई जाएं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने यह सुनवाई की। उन्होंने अपने आदेश में इस बात का जिक्र किया कि फर्जी फार्मासिस्ट की ओर से अस्पताल और डिस्पेंसरी चलाया जाना और फर्जी फार्मासिस्ट या बिना फार्मासिस्ट के मेडिकल स्टोर चलाया जाना लोगों के स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव डालता है।
हाईकोर्ट ने कर दिया था निस्तारण
इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने इस याचिका का निस्तारण कर दिया था। उसने इस बात का जिक्र किया था कि बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल की ओर से यह कहा गया है कि वो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन करेगी। साथ ही यह रिपोर्ट पहले ही राज्य सरकार को भेजी जा चुकी है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल में भी ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जो अहर्ताएं पूरी करते हों और इस काम के योग्य हों।

yashoraj infosys best website design company in patna : www.yashoraj.com

You may have missed