राजद सांसद अमरेंद्र सिंह की जमानत याचिका खारिज, उर्वरक घोटाले में ईडी ने किया था गिरफ्तार
पटना । राजद सांसद अमरेंद्र धारी सिंह की जमानत याचिका को राउस एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया। ईडी की टीम ने उर्वरक घोटाला मामले में राज्यसभा सांसद अमरेंद्र धारी सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। इसके बाद सांसद ने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। जिसे बुधवार को रद्द कर दिया गया।
अमरेंद्र धारी सिंह सबसे पहले उस वक्त सुर्खियों में आए थे। जब साल 2020 में बिहार में राज्यसभा के लिए चुनाव होना था। इस चुनाव में राजद के कोटे में दो सीटें थीं। जिसपर पार्टी ने प्रेमचंद गुप्ता और अमरेन्द्र धारी सिंह को उच्च सदन में भेजा था।
अमरेंद्र धारी सिंह को राज्यसभा भेजने को लेकर पार्टी के भीतर ही कई नेताओं ने दबी जुबान से सवाल उठाया था लेकिन लालू प्रसाद यादव के करीबी होने की वजह से राजद ने उन्हें सदन भेजा था।
मूल रूप से पटना के रहनेवाले अमरेंद्र धारी सिंह उर्वरक के व्यापारी हैं। उनका व्यापार 13 देशों में चलता है। उन पर यह आरोप है कि उन्होंने व्यवसाय के जरिए मनी लॉड्रिंग के पैसों को खपाया।
अमरेंद्र धारी सिंह पटना के बिक्रम के रहने वाले हैं। अमरेंद्र एक बड़े कारोबारी और जमींदार भी हैं। पटना की पाटलिपुत्र कॉलोनी में उनका आवास है। अमरेंद्र धारी का रियल एस्टेट समेत 13 देशों में फर्टिलाइजर और केमिकल के इंपोर्ट का बिजनेस है।