पटना हाईकोर्ट ने जतायी नाराजगी : आरबीआई की लापरवाही से बढ़ रहा मनी लॉन्ड्रिंग का केस

पटना। पटना हाईकोर्ट ने प्रदेश में बढ़ रहे मनी लॉन्ड्रिंग के केस पर सुनवाई के दौरान कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि आरबीआई की लापरवाही के कारण केस बढ़ रहे हैं। कोर्ट का कहना था कि आरबीआई के कानून में ढील दिये जाने का नतीजा है कि मनी लॉन्ड्रिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। शातिर लोग इस कानून का फायदा उठा गरीब लोगों का पैसा अपने यहां जमा कराते हैं। कुछ दिनों के बाद पूरा पैसा लेकर फरार हो जाते हैं। पैसा जमा कराने वाले एजेंट फंस जाते हैं। लोग उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देते हैं। एजेंट अपने कमीशन के लालच में लोगों का पैसा जमा कराते हैं।
प्रदेश में करीब सात सौ निधि कंपनी लोगों से बैंक की तरह पैसा जमा करा रही है जबकि निधि कम्पनी पैसों का लेनदेन नहीं कर सकती। इसके बावजूद निधि कंपनी पैसों का लेनदेन धड़ल्ले से कर रही है। आरबीआई का इस पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं होने का फायदा कंपनी उठा रही है। आरबीआई की आंतरिक जांच इकाई की रिपोर्ट के तहत निधि कंपनी अपने आपको बैंक मान काम कर रही है।
कोर्ट ने प्रदेश में बढ़ रहे मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर एक लोकहित याचिका दर्ज करने का आदेश हाईकोर्ट प्रशासन को दिया है। हाईकोर्ट प्रशासन ने लोकहित याचिका दर्ज करने के लिए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल से अनुमति देने के लिए भेजा है। मुख्य न्यायाधीश से अनुमति मिलते ही लोकहित याचिका दर्ज कर कार्रवाई शुरू की जायेगी।
