दिल्ली में कोचिंग संस्थानों के लिए सरकार जल्द लाएगी रेगुलेशन एक्ट, कई नियमों के होंगे प्रावधान
नई दिल्ली। दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी में पानी भर जाने से तीन छात्रों की डूबकर मौत के बाद आप सरकार ने कोचिंग सेंटरों के संचालन के लिए नए कानून की घोषणा की है। दिल्ली सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को कानून के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है। मंत्री आतिशी और मेयर शैली ओबरॉय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को स्कूलों की तरह कानून के दायरे में लाया जाएगा। दिल्ली सरकार कोचिंग इंस्टिट्यूट रेगुलेशन एक्ट लाएगी। इस एक्ट के तहत सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों की योग्यता, फीस निर्धारण, और भ्रामक विज्ञापनों आदि को रेगुलेट किया जाएगा। मंत्री आतिशी ने बताया कि नियमों के पालन की रेगुलर जांच होगी और एक्ट के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें दिल्ली सरकार, फायर विभाग, एमसीडी के अधिकारी और छात्रों को शामिल किया जाएगा। इस एक्ट पर लोगों की राय भी ली जाएगी। मेयर शैली ओबरॉय ने कहा कि हम छात्रों की मांगों को सुनेंगे और उनके साथ बैठक करेंगे। इसके बाद नियम को दिल्ली विधानसभा में पारित करेंगे। सरकार ने यह भी कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आने वाले समय में भी सीलिंग की कार्रवाई जारी रहेगी। इस मामले में एमसीडी ने विभिन्न कोचिंग संस्थानों को सील किया है। मुखर्जी नगर में छात्रों का प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी है और डीसीपी ने छात्रों से धरना खत्म करने की अपील की है। मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार कोचिंग संस्थानों को रेग्युलेट करने के लिए कानून लाएगी और इसके लिए कोचिंग केंद्रों के अधिकारियों और छात्रों की एक समिति गठित करेगी। आतिशी ने आरोप लगाया कि मुख्य सचिव कोचिंग सेंटर्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उनके आदेश के बावजूद 24 घंटे के भीतर उन्हें इस मामले की रिपोर्ट नहीं सौंपी गई। इस पर मुख्य सचिव ने पलटवार करते हुए कहा कि हादसे में मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश तुरंत ही दिए गए थे। राजस्व विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट को इस मामले की जांच करने के आदेश दिए थे और डीएम सेंट्रल जिला को 29 जुलाई, 2024 को शाम 5 बजे तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था।