जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह आर्म्स एक्ट में दोषी करार, कोर्ट 13 को सुनाएगी फैसला
समस्तीपुर । जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह को आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी करार दिए गया है। समस्तीपुर एडीजे-3 की कोर्ट ने उन्हें आर्म्स एक्ट समेत अन्य मामलों में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
रामबालक सिंह बिभूतिपुर से विधायक रह चुके हैं। चार जून को विभूतिपुर में सीपीएम के नेता ललन सिंह के साथ मारपीट के बाद उनके खिलाफ एफआईआर हुआ था। 4 जून की शाम सीपीएम नेता ललन सिंह शादी समारोह से वापस पने घर जा रहे थे।
उसी दौरान बाइक से पूर्व विधायक रामबालक सिंह व उनके भाई ने ललन सिंह पर फायरिंग की थी। इस घटना में ललन सिंह के हाथ में गंभीर चोटें आर्इं थीं। इसके बाद डॉक्टर को उनका हाथ तक काटना पड़ गया था। अब इस मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है।
पूर्व विधायक रामबालक सिंह के खिलाफ कोर्ट 13 सितंबर को फैसला सुनाएगा। कहा जा रहा है कि इस मामले में उन्हें ज्यादा से ज्यादा सात साल और कम से कम तीन साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। बता दें कि रामबालक सिंह विधानसभा का पिछला चुनाव हार गए थे।