मानहानि मुकदमे में राहुल गांधी को मिली जमानत, 25 हजार के बेल बॉन्ड पर कोर्ट ने दिया फैसला
सुल्तानपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के मामले में जमानत मिल गई है। उन्हें 25-25 हजार की सिक्योरिटी और 25 हजार के बेल बॉन्ड पर जमानत मिली है। वे मंगलवार को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के स्थानीय कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट से कहा कि वे इस मामले में निर्देष हैं। बता दें कि उन्हें मानहानि से जुड़े एक मामले में सुल्तानपुर की अदालत ने तलब किया था। मामला करीब 6 साल पुराना है। दरअसल, राहुल ने 2018 में गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ एक टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी को मानहानि का मामला बताते हुए बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने केस दर्ज कराया था। इस मामले में ही आज सुनवाई हुई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिलहाल उत्तर प्रदेश में है। मंगलवार को राहुल की पेशी के चलते कुछ घंटों के लिए इस यात्रा पर विराम लग गया। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम नरेश ने कहा था,’मंगलवार सुबह भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुछ देर के लिए थम जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में सुल्तानपुर की स्थानीय कोर्ट में पेश होना है।’ जयराम नरेश ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया था,’भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सोमवार को 37 दिन हो गए हैं, लेकिन ये यात्रा मंगलवार सुबह को थोड़ी देर के लिए रुकेगी और दोपहर दो बजे अमेठी के फुरसतगंज से दोबारा शुरू होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2018 के एक मालमे में 20 फरवरी को सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने तलब किया है। राहुल ने 2018 में बेंगलुरु में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजिनक टिप्पणी की थी। उस समय बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। विजय मिश्रा ने इस मामले के बारे में बताते हुए कहा कि जब यह घटना हुई, मैं उस समय बीजेपी का जिला उपाध्यक्ष था। राहुल गांधी ने बेंगलुरु में अमित शाह को हत्यारा कहा था। जब मैंने उनके इन आरोपों के बारे में सुना तो मुझे बहुत दर्द हुआ क्योंकि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैंने अपने वकील के जरिए शिकायत दर्ज कराई और यह मामला बीते 5 सालों से जारी है। विजय मिश्रा के वकील संतोष कुमार पांडेय ने कहा कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले तो उन्हें अधिकतम दो साल की सजा हो सकती है। राहुल गांधी ने 2018 में बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और गृहमंत्री अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। चार अगस्त 2018 को सुल्तानपुर की जिला एवं सत्र अदालत में राहुल के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। जिस पर जज योगेश कुमार यादव ने राहुल गांधी को समन भेजा।