November 9, 2024

बिहार में सीआईडी के लिए थाना खोलने का प्रस्ताव, अब कर सकेगी एफआईआर

पटना । अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) खुद मामले दर्ज करेगा व आरोपियों की गिरफ्तारी भी होगी। जल्द उसे यह अधिकार मिल सकता है।

सीआईडी के लिए थाना खोलने का प्रस्ताव है। इस पर मुहर लगी तो बिहार पुलिस की अन्य एजेंसियों की तरह सीआईडी में भी एफआईआर दर्ज होगी।

सीआईडी अभी एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। इसकी वजह अपना थाना नहीं होना है। जिलों में दर्ज होनेवाले आपराधिक मामलों की जांच अपने जिम्मे लेने का उसे अधिकार है।

सीआईडी किसी मामले की जांच अपने नियंत्रण में लेती है तो आईओ जिला पुलिस का ही होता है पर पर्यवेक्षण सीआईडी करती है। आईओ भी सीआईडी के नियंत्रण में रहता है।

देश के कुछ राज्यों में यह व्यवस्था पहले से है। ओडिशा और कर्नाटक जैसे राज्यों में सीआईडी को यह सुविधा उपलब्ध है। बिहार पुलिस के अधीन एटीएस, ईओयू और निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का भी अपना थाना है। यदि सीआईडी के लिए थाना खोलने की मंजूरी मिलती है तो उसकी ओर से भी एफआईआर कर मामलों की जांच की जा सकती है।

 

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