सुप्रीम कोर्ट अवमानना प्रकरण-प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया एक रुपए जुर्माना
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नई-दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट की अवमानना को लेकर दोषी ठहराये गये वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण को अदालत ने सजा सुना दी है। भूषण पर अदालत ने एक रुपये का जुर्माना लगाया है। अगर भूषण 15 सितंबर तक यह जुर्माना नहीं देते हैं तो उन्हें अदालत में वकालत की प्रैक्टिस करने से तीन महीने तक रोक दिया जाएगा और 3 महीने की क़ैद भी होगी। पिछली सुनवाई में अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने सर्वोच्च अदालत से कहा था कि प्रशांत भूषण को सज़ा न दी जाए।
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माफ़ी माँगने से किया था इनकार
इससे पहले प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफ़ी माँगने से इनकार कर दिया था। कोर्ट में दाखिल अपने हलफ़नामे में प्रशांत भूषण ने कहा था कि उनके बयान सद्भावनापूर्ण थे और अगर वह माफ़ी माँगेंगे तो यह उनकी अंतरात्मा और उस संस्थान की अवमानना होगी जिसमें वो सर्वोच्च विश्वास रखते हैं।
20 अगस्त को प्रशांत भूषण अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा पर सुनवाई टाल दी थी और अपने बयान के बारे में दोबारा विचार करने को कहा था और इसके लिए सोमवार तक का वक़्त दिया गया था।
क्या है मामला?इसी साल जून में प्रशांत भूषण ने सीजेआई एस.ए. बोबडे और सुप्रीम कोर्ट पर दो ट्वीट किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए प्रशांत भूषण को अदालत की आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया था और सजा सुनाने के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की थी। लेकिन प्रशांत भूषण की तरफ से पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का वक्त मांगकर सजा को टालने की मांग की गयी थी।