डाकघर 2023 अधिनियम के प्रावधान लागू, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

नई दिल्ली। भारत में नया डाक कानून लागू हो गया है। भारत सरकार ने डाकघर अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिनियम का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक नागरिक केंद्रित सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं के लाभ प्रदान करने के लिए एक सरल विधायी ढांचा तैयार करना है, जिससे जीवनयापन में आसानी हो। यह अधिनियम व्यापार करने में आसानी और जीवन को आसान बनाने के लिए पत्रों के संग्रह, प्रोसेसिंग और वितरण के विशेष विशेषाधिकार जैसे प्रावधानों को समाप्त करता है। अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार की भावना को बढ़ावा देने के लिए अधिनियम में कोई दंडनीय प्रावधान नहीं किए गए हैं। यह वस्तुओं, पहचानकर्ताओं और पोस्टकोड के उपयोग के बारे में निर्धारित मानकों के लिए प्रारूप उपलब्ध करता है। इस अधिनियम ने भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 का स्थान लिया है। संचार मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि डाकघर अधिनियम 2023 के लागू होने से भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 निरस्त हो गया है।

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