नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा के विरोध में हाईकोर्ट में याचिका, 26 को होनी है परीक्षा
पटना। बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां सक्षमता परीक्षा के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता के वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने बताया कि याचिका के जरिये बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 3 व 4 को अवैध, भेदभावपूर्ण, अनुचित व भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 का उल्लंघन करार देने का आग्रह किया गया है। याचिकाकर्ता के वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने बताया कि याचिका के जरिये उक्त परीक्षा के लिए फॉर्म भरने पर रोक लगाने का आदेश देने का आग्रह करते हुए इसके लिए होने जा रही परीक्षा पर रोक लगाने का भी आग्रह किया गया है। अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा उक्त आशय का नोटिफिकेशन 26 दिसंबर 2023 को जारी किया है। यह बिहार गजट में भी प्रकाशित है। इसमें कैडर बनाने व दक्षता परीक्षा की बात कही गई है। प्रत्येक शिक्षक को परीक्षा पास करने के लिए 3 प्रयास दिए जाएंगे। बता दें कि, बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए 26 फरवरी से सक्षमता परीक्षा होने वाली है। वही इसका अभी से विरोध शुरू हो गया है। नियोजित शिक्षकों में नाराजगी है। वही शिक्षक इसे सरकार का तुगलक्की फरमान बता रहे हैं। प्रत्येक शिक्षक को 3 बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा। अगर वे पास नहीं करते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। सरकार का यह फरमान कहीं से उचित नहीं है। अगर नियोजित शिक्षक असक्षम है तो उनसे 15-20 वर्षों से काम क्यों लिया जा रहा था।