पटना हाईकोर्ट के जजों ने सेवानिवृत्त होने के बाद भी सरकारी आवास नहीं किया खाली, याचिका दायर
पटना । हाईकोर्ट के जजों के रिटायर्ड होने के कई महीनों बाद भी अपने सरकारी आवास खाली नहीं करने पर पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका डाली गई है। वकील दिनेश कुमार सिंह ने ये याचिका दायर की है।
सेवानिवृत जज जस्टिस दिनेश कुमार सिंह, जस्टिस अंजना मिश्रा,जस्टिस पी सी जायसवाल और जस्टिस ए के त्रिवेदी कई माह पहले सेवानिवृत हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अब तक सरकारी आवास खाली नहीं किया है।
याचिकाकर्ता दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि जस्टिस दिनेश कुमार सिंह अक्टूबर, 2020,जस्टिस पी सी जायसवाल दिसम्बर, 2019 और जस्टिस ए के त्रिवेदी अगस्त,2020ं में अपने पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन वे अभी सरकारी आवास में ही रह रहे हैं।
उन्होंने याचिका में बताया है कि जजों के सेवानिवृत होने के एक महीने के भीतर उन्हें सरकारी आवास खाली करना होता हैै।अगर वे एक महीने के बाद भी सरकारी आवास में रहते हैं,तो उन्हें आवास में रहने के लिए किराया देना होगा।
उन्होंने कहा है कि अगर कोई राजनीतिज्ञ या नौकरशाह सरकारी आवास खाली नहीं करते हैं तो कोर्ट उन्हें सरकारी आवास खाली करने का आदेश देता है, लेकिन उनकी ओर से सेवानिवृत होने के बाद सरकारी आवास खाली नहीं करना दुखद है। उन्होंने कोर्ट से इस संबंध में उचित आदेश पारित करने का आग्रह किया है, ताकि रिटायर्ड जज सरकारी आवास को खाली कर दे।