पटना हाईकोर्ट ने सहारा इंडिया मालिक सुब्रतो राय को अगली सुनवाई में पेश होने का दिया आदेश, 11 मई को होगी अगली सुनवाई
पटना। पटना हाईकोर्ट ने सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किये गए पैसे का भुगतान को लेकर दायर की गई दो हजार से ज्यादा हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई करते हुए सहारा ग्रुप आप कंपनीज के संस्थापक सुब्रतो राय को अगली सुनवाई में स्वयं कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सहारा को यह बताने का निर्देश था कि बिहार की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, जो सहारा कंपनी के विभिन्न स्कीमों में निवेशकों द्वारा जमा किया गया है, उसे उन्हें किस तरह से जल्द से जल्द लौटाया जाएगा। हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान सहारा का पक्ष रखने वाले वरीय अधिवक्ता उमेश प्रसाद सिंह ने कोर्ट को बताया कि सहारा ने ग्राहकों को पैसा लौटाने हेतु कई विकल्प तैय्यार किए हैं लेकिन कोर्ट उनकी की दलीलों को नामंज़ूर करते हुए उक्त आदेश दिया। इससे पहले कोर्ट ने कहा था यदि आगामी 27 अप्रैल तक सहारा कंपनी द्वारा स्पष्ट रूप से कोर्ट को इस बात की जानकारी नही दी जाती है तो हाईकोर्ट इस मामले में उचित आदेश पारित करेगा, ताकि निवेशकों का पैसा उन्हें लौटाया जा सके।
कोर्ट को अधिवक्ताओं द्वारा बताया गया कि सहारा के कई स्कीमों में लाखों निवेशकों का पैसा जमा है, लेकिन उसकी अवधि पूरी हो जाने के बाद भी उन्हें नही लौटाया जा रहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई आगामी 11 मई को की होगी। इससे पहले पटना हाईकोर्ट में सहारा इंडिया से जुड़े मामलों से जुड़ी हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई की जा रही थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट ने सहारा इंडिया की दलील सुनने के बाद सेबी के लीगल हेड को उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था। अब कोर्ट ने सहारा ग्रुप आफ कंपनिज के संस्थापक सुब्रतो राय को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है।