उर्दू शिक्षकों की बहाली में पटना हाईकोर्ट का आदेश, प्रदेश सरकार तीन माह में ले फैसला

पटना । माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की बहाली में पटना हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को तीन माह में उचित फैसला लेने का आदेश दिया।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने बिहार राज्य उर्दू शिक्षक संघ ने दायर याचिका को निष्पादित करते हुए यह आदेश दिया।

कोर्ट को बताया गया कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की बहाली के लिए प्रदेश सरकार ने रोजगार एवं सेवा शर्त नियम 2006 का पालन नहीं किया है।

इस विषय की पढ़ाई के लिए शिक्षकों की रिक्त पदों को भरने के लिए उर्दू विषय को अलग से अधिसूचित नहीं किया गया है। कोर्ट ने अर्जी को निष्पादित करते हुए कहा कि आवेदक अपनी मांगों को पदाधिकारियों के समक्ष रखे। ताकि राज्य सरकार तीन माह के भीतर अंतिम निर्णय ले सके।

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