गंगा में मिले शवों पर पटना हाइकोर्ट ने किया हस्तक्षेप, बिहार सरकार से मांगा जवाब

पटना । बिहार के बक्सर जिले में गंगा घाटों पर लाश मिलने का मामला गंभीर होते जा रहा है। इस पर अब पटना हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कल तक इसका जवाब देने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट में कोरोना महामारी के मामले पर सुनवाई जारी है। इसी क्रम में चीफ जस्टिस संजय करोल की पीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए बक्सर के पास गंगा नदी में पाए गए शवों के संबंध में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

नीतीश कुमार सरकार ने कोर्ट को बताया है कि उसने एक 12 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी कोविड प्रबंधन के लिए राज्य सरकार को विशेष राय और परामर्श देगी। एम्स के अधिवक्ता विनय कुमार पांडे ने कोर्ट को बताया कि पीएचसी और रेफरल अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था करना आवश्यक है। ऑक्सीजन के अभाव में मरीज पटना और अन्य शहरों में भाग रहे हैं।
कोर्ट में राज्य सरकार ने एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की। सरकार ने इसमें कोरोना को रोकने और मरीजों के इलाज के लिए की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा दिया है। वहीं केंद्र सरकार ने राज्य को और ऑक्सीजन मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। कल भी इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी।
बता दें कि दो दिन पहले बक्सर जिले में गंगा नदी के किनारे एक साथ कई लाशें मिलने से हड़कंप मच गया था। माना जा रहा है कि सभी शव कोरोना संक्रमित मरीजों के हैं। सरकार ने मंगलवार को कहा कि बक्सर जिले में गंगा से अबतक कुल 71 शव निकाले गए हैं। संभावना जताई गई है कि शव का अंतिम संस्कार न करके उन्हें गंगा में प्रवाहित कर दिया गया होगा।