February 8, 2025

पटना हाईकोर्ट का फैसला : पंचायत प्रमुख के खिलाफ एक ही बार लाया जा सकता अविश्वास प्रस्ताव

पटना । पंचायत प्रमुख को लेकर सोमवार को पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। इसमें उसने कहा कि पंचायत या जिला प्रमुख के खिलाफ पांच साल के कार्यकाल में एक बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। पंचायत प्रमुख के खिलाफ दोबारा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।

बिहार में पंचायत चुनाव अगस्त में होने की संभावना जताई जा रही है। इसे लेकर मंथन चल रहा है। इस बीच पटना हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि अब प्रखंड प्रमुख के खिलाफ पांच साल के कार्यकाल में महज एक बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है।

गौरतलब है कि बीते दिनों राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के डीएम के साथ वर्चुअल मीटिंग की थी। इसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने की थी।

बैठक में अगस्त में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर बातचीत हुई और इसकी तैयारी को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए।

You may have missed