पटना हाईकोर्ट ने न्यायाधीश को किया निलंबित, सिविल कोर्ट के साथ किया गया अटैच

पटना । पटना हाईकोर्ट ने एक न्यायाधीश को निलंबित किया है। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल अगले आदेश तक निलंबित न्यायाधीश को मुख्यालय पटना सिविल कोर्ट के साथ रखा गया है।

पटना हाईकोर्ट ने पटना सिटी के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उज्ज्वल कुमार सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।पटना हाईकोर्ट ने बिहार ज्यूडिशियल सर्विस (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील) रूल्स, 2020 के रूल 6 के सब रूल (1) में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई की है। उज्ज्वल कुमार सिन्हा को मुख्यालय पटना सिविल कोर्ट के साथ अटैच किया गया है।
हाईकोर्ट के आदेशा के मुताबिक प्रभारी रजिस्ट्रार जनरल एस के पंवार ने बताया कि आदेश के प्रभाव में रहने की अवधि तक उज्ज्वल कुमार सिन्हा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, पटना सिटी, बगैर पूर्व अनुमति के स्टेशन नहीं छोड़ेंगे। निलंबित अवधि में उज्ज्वल कुमार सिन्हा बिहार सर्विस कोड के नियम 96 के तहत जीवन यापन भत्ता के हकदार होंगे।