पटना हाईकोर्ट ने सरकार को दिया आदेश, छह महीने के अंदर पूरी करें इन स्कूलों में बहाली की प्रक्रिया

पटना । पटना हाईकोर्ट ने बिहार के सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल में कॉमर्स विषय में शिक्षकों की बहाली के मामले पर गुरुवार को सुनवाई की। न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने मोहम्मद अफरोज व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की।

कोर्ट ने प्रदेश सरकार को कॉमर्स विषय की रिक्तियों को तीन महीने के भीतर तय करके, छह महीने के भीतर स्वीकृति पड़े खाली जगहों को भरने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने प्रदेश सरकार को तीन माह में कॉमर्स शिक्षकों की रिक्तियों को तय करने को कहा है। इसके बाद एसटीईटी की परीक्षा लेने का निर्देश दिया है। साथ ही, बहाली की प्रक्रिया को हर हाल में छह महीने के भीतर पूरा करने का आदेश दिया गया है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार और रितिक रानी ने बताया कि राज्य सरकार ने विगत 25 सितंबर, 2019 को ही उक्त स्कूलों में कॉमर्स शिक्षकों के पदों को भरने का निर्णय ले लिया था। इसके बावजूद एसटीईटी परीक्षा के संचालन के लिए बीएसईबी को रिक्विजिशन नहीं भेजा गया।

प्रदेश में सेकेंडरी व हायर सेकेंडरी स्कूल में कॉमर्स शिक्षकों के 1308 पद खाली हैं, जिसे राज्य सरकार ने अपने हलफनामा में स्वीकार किया है।

कॉमर्स शिक्षकों के पदों को नहीं भरे जाने से शिक्षकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। अन्य विषयों में शिक्षकों की बहाली के लिए पिछले साल सितंबर महीने में एसटीईटी की परीक्षा संचालित की गई थी। इसका परिणाम भी आ गया है।

राज्य सरकार ने अपने हलफनामा में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी शिक्षकों के 1,308 स्वीकृति पड़े खाली पदों की बात को स्वीकार किया है।

बोर्ड के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि बोर्ड ने कॉमर्स विषय के लिए परीक्षा का संचालन इसलिए नहीं किया है, क्योंकि इसके लिए सरकार की ओर से रिक्विजिशन नहीं भेजा गया।

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