September 22, 2024

पटना हाईकोर्ट ने कोरोना मामले में प्रदेश सरकार को दोबारा हलफनामा दायर करने के लिए दिया 30 जुलाई तक का समय

पटना । पटना हाईकोर्ट ने प्रदेश में कोरोना के मामले पर सुनवाई की। उन्होंने राज्य सरकार को दोबारा हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार की ओर से पेश हलफनामे से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं दिखा।

ही सरकार ने भी अपने हलफनामे पर कुछ नहीं कहा। फिलहाल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को 30 जुलाई तक का समय दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक व अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की।

बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के हलफनामे पर काफी असंतोष जताया। हाईकोर्ट ने पूछा कि प्रदेश में अबतक टीकाकरण की जो रफ्तार है, उसमें कितने लोगों को दोनों डोज पड़े हैं, यह हलफनामे में नहीं बताया गया। साथ ही राज्य में कितने कोरोना संक्रमित हैं, इसकी भी पूरी जानकारी नहीं दी गई है।

इसपर कहा गया कि राज्य में अभी कोरोना जांच काफी कम हो रही है, तो ऐसे में संक्रमित मरीजों की वास्तविक संख्या मिल सकती हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जिलावार ब्योरा मांगा था कि हर जिले में आॅक्सीजन समेत कितने बेड उपलब्ध हैं।

साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी बताने को कहा था कि करोना महामारी की संभावित तीसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा कि राज्य के पास वैक्सीन पूरी है, या केंद्र सरकार से और मांगने की जरूरत है। कोर्ट ने राज्य सरकार को हिदायत दी कि करोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिग का सख्ती से पालन कराएं।

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