पापा, BOSS अब नहीं चलेगा: वाहन के नंबर प्लेट पर सिर्फ रहेगा नंबर, वर्ना होगी कार्रवाई

* वाहन के नंबर प्लेट या बॉडी पर नाम, जाति, धर्म या प्रोफेशन लिखने वाले वाहन चालकों पर लगाया गया जुर्माना

* पटना सहित सभी जिलों में चला विशेष अभियान, लगभग 356 वाहन चालकों पर की गई कार्रवाई

पटना। पटना सहित सभी जिलों में शनिवार को विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। इसके तहत वाहनों के नंबर प्लेट या बॉडी पर नाम, पदनाम, जाति, प्रतीक चिन्ह आदि लिखे वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। करीब 256 वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए उनसे जुर्माना वसूला गया।

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि वाहनों के नंबर प्लेट पर नंबर के अतिरिक्त कुछ भी लिखना गैरकानूनी है। सभी वाहनों में एच. एस. आर.पी नंबर प्लेट का होना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाएगी। श्री अग्रवाल ने बताया कि वाहनों के नंबर प्लेट या बॉडी पर जाति, धर्म, प्रोफेशन, नाम, प्रतीक, फोटो या अन्य किसी चीज को लिख कर वाहन चलाने से अन्य वाहन चालकों का ध्यान बंटता है और दुर्घटना भी होती है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत नंबर प्लेट के लिए एक निश्चित मानक निर्धारित किया गया है। नियमानुसार नम्बर प्लेट पर रोमन या अरेबिक फॉन्ट में ही नम्बर लिखवा सकते हैं। नंबर साफ साफ और स्पष्ट लिखा होना चाहिए ताकि वह दूर से ही नजर आए। किसी भी दूसरे फॉन्ट में आड़े तिरछे नंबर लिखवाना गैरकानूनी है। कई लोग अपने वाहनों के नंबर प्लेट और उसके बॉडी पर नाम, पदनाम, जाति, पॉलिटिकल पार्टी, नेता का नाम और उससे जुड़े प्रतीक चिन्ह लगाते हैं। यह गलत है। ऐसे वाहन चालकों पर 500 रुपया से 2500 रूपया तक जुर्माना वसूला जा सकता है।

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