पटना हाईकोर्ट ने सफाईकर्मियों को हड़ताल खत्म कर काम पर वापस लौटने का दिया आदेश
पटना । पटना हाईकोर्ट ने पिछले कई दिनों से चल रही नगर निगम कर्मियों की हड़ताल को खत्म करने का आदेश दिया है। मंगलवार को हाईकोर्ट में सफाईकर्मियों की हड़ताल मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें हड़ताल खत्म करने का फैसला सुनाया।
पटना हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने नगर निगम की हड़ताल के मामले पर सुनवाई की, जिसमें सफाईकर्मियों को हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने का आदेश दिया है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार को भी हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को नगर निगम कर्मियों की मांगों को सुनकर आठ सप्ताह के अंदर फैसला पारित करें। बिहार के सभी शहरों में नगर निकाय के सफाईकर्मियों की हड़ताल का मंगलवार को आठवां दिन है। हड़ताल से पटना सहित कई शहरों की सड़कों पर कचरे का अंबार है।
सरकार ने कई चरण में हड़ताली कर्मचारियों के संगठन से बात की, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल सका। अब भी अगर कर्मचारी हड़ताल खत्म नहीं करते हैं तो सरकार महामारी कानून का भी इस्तेमाल कर सकती है। कोविड महामारी, वायरल बुखार और मच्छर जनित तमाम बीमारियों के माहौल में सफाई कर्मियों की हड़ताल से शहरों की हालत खराब है।