ONLINE न्यूज पोर्टल-ONLINE कंटेंट व प्रोग्राम सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन, सरकार ने जारी की अधिसूचना
CENTRAL DESK : देश भर में चलने वाले आनलाइन न्यूज पोर्टल और आनलाइन कंटेंट प्रोग्राम अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आएंगे। केंद्र सरकार ने बुधवार को आनलाइन न्यूज पोर्टलों, आनलाइन कंटेंट प्रोवाइडरों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने से जुड़ी अधिसूचना जारी किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत आनलाइन फिल्मों के साथ आडियो-विजुअल कार्यक्रम, आनलाइन समाचार और करंट अफेयर्स के कंटेंट आएंगे। केंद्र सरकार ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में वकालत की थी कि आनलाइन माध्यमों का नियमन टीवी से ज्यादा जरूरी है। अब सरकार ने आनलाइन माध्यमों से न्यूड या कंटेट देने वाले माध्यमों को मंत्रालयों के तहत लाने का कदम उठाया है।
बता दें सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करने की जरूरत पर जोर दिया था। इस पर केंद्र सरकार ने अदालत में कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए मानक तय करने हैं तो पहले डिजिटल मीडिया के लिए नियम कानून बनाए जाने चाहिए। इसके पीछे सरकार ने तर्क देते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लिए पहले से गाइडलाइन मौजूद हैं, वहीं डिजिटल मीडिया की पहुंच बहुत अधिक होती है, उसका असर भी ज्यादा होता है।
डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को भी प्रिंट और टीवी के पत्रकारों जैसा लाभ
इससे पहले सरकार ने देश में काम करने वाले डिजिटिल मीडिया के पत्रकारों के लिए एक सुविधा दी थी। केंद्र सरकार ने कहा था कि वह डिजिटल मीडिया निकायों के पत्रकारों, फोटोग्राफरों और वीडियोग्राफरों को पीआईबी मान्यता जैसे लाभ देने पर विचार करेगी। यही नहीं सरकार ने यह भी कहा था कि वह इन पत्रकारों, फोटोग्राफरों, वीडियोग्राफरों को आधिकारिक संवाददाता सम्मेलन में भागीदार की पहुंच देने पर भी गौर करेगी। सरकार ने डिजिटल मीडिया निकायों से अपने हितों को आगे बढ़ाने और सरकार के साथ संवाद के लिए स्वयं नियमन संस्थाओं का गठन करने को कहा है।