मुखिया व पंचायत सचिव को ऑनलाइन पेमेंट करने का निर्देश, चेक व ड्रॉफ्ट से भुगतान पर होगा एफआईआर
पटना । 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत प्राप्त राशि का भुगतान एक अप्रैल 2021 के बाद चेक अथवा ड्रॉफ्ट से करने वाले मुखिया व पंचायत सचिव पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में कई बार पत्र भेजकर त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को एक अप्रैल के बाद चेक या ड्राफ्ट से भुगतान ना कर सिर्फ ऑनलाइन भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।
लेकिन, विभाग द्वारा खर्च की गई राशि की समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई है कि ग्राम पंचायतों को कतिपय पंचायत प्रतिनिधि द्वारा नियमों का अनदेखी कर चेक व ड्रॉफ्ट से भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों के पंचायती राज पदाधिकारियों को विभाग द्वारा निर्देश दिया गया है कि ग्राम पंचायतों के खाते के पासबुक की जांच करें। एक अप्रैल के बाद चेक अथवा ड्रॉफ्ट से हुए लेनदेन के मामले में संबंधित पंचायत के मुखिया व पंचायत सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत 8386 ग्राम पंचायतों को 3500 करोड़ उपलब्ध कराए गए हैं।