February 8, 2025

बिहार में अब वाहनों को रि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए देना होगा 8 गुना शुल्क, परिवहन मंत्रालय ने जारी की नई अधिसूचना

बिहार, परिवहन विभाग। अगर आप बिहार के निवासी हैं और आपके पुराने वाहन की रजिस्ट्रेशन तिथि समाप्त हो चुकी है और अगर अपने वाहन को एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं तो आपकी जेब पर भारी असर होने वाला है। दरअसल, अगर आपके वाहन की उम्र 15 साल या उससे अधिक हो चुकी है तो अब ऐसे सभी प्रकार के वाहनो जैसे बाइक, मोटरसाइकिल, कार, बस या ट्रक एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको पहले की तुलना में 8 गुना शुल्क देना होगा। दरअसल बिहार परिवहन विभाग ने इस विषय में अपनी अधिसूचना जारी कर इस बात की जानकारी दी है।

बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा है की आपके वाहन जो 15 साल या उससे अधिक है तो उसका दुबारा रजिस्ट्रेशन शुल्क जो फ़िलहाल 600 रुपया है उसे बढ़ाकर 5000 पाँच हज़ार कर दिया गया है। यह शुल्क कार वालों लिए है, वही अगर आपके बाइक की उम्र 15 साल या उससे अधिक हो चुकी है तो दुबारा री-रजिस्ट्रेशन का शुल्क 300 रुपया के बदले अब 1000 रुपया आपको देना होगा।

इसके साथ साथ परिवहन मंत्रालय के अनुसार बस या ट्रक मालिक जिनके बस या ट्रक की उम्र 15 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, उन वाहनो के फ़िट्नेस प्रमाणपत्र को फिर से बनवाने पर जो शुल्क 1500 रुपया लगता था जिसे बढ़ाकर 12500 कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह नियम 1 अप्रैल 2022 से पूरी तरह लागू हो जाएगा। अब इस नई अधिसूचना का मक़सद पुराने वाहनो से होने वाले प्रदूषण को रोकना है।

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