February 8, 2025

ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया तो भरना होगा 10 हजार रुपये जुर्माना, तीन महीने की हो सकती जेल

भभुआ।  ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया तो चालक को जुर्माना भरने के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। इसके अलावा आपातकालीन वाहनों में एंबुलेंस व अग्निशमन वाहन को पास नहीं देने पर 10 हजार रुपये जुर्माना व तीन महीने की जेल भी हो सकती है।

कोरोना संक्रमण काल के दौरान भी यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए परिवहन विभाग लगातार वाहनों की जांच के लिए विशेष अभियान चला रहा है।

वाहनों की जांच में परिवहन विभाग के साथ-साथ प्रशासनिक पदाधिकारी भी संयुक्त रूप से शामिल होकर जीटी रोड सहित अन्य मार्गों पर वाहनों की जांच कर रहे हैं।

डीटीओ रामबाबू ने कहा कि मोटर अधिनियम के तहत यातायात नियम तोड़ने पर कई कानून बनाए गए हैं। एंबुलेंस व अग्निशमन जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपये जुर्माना और तीन माह के कारावास का कानून है।

डीटीओ ने बताया कि कोरोना काल में यात्री वाहनों में सरकार की गाइडलाइन के अनुसार यात्रियों को यात्रा की अनुमति दी गई है। साथ ही यात्रियों और चालकों को मास्क पहन कर ही यात्रा करने की अनुमति है।

उन्होंने कहा कि जिले के विभिन्न मार्गों पर पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर लगातार अभियान चलाकर वाहनों की जांच पड़ताल की जा रही है। इस दौरान पकड़े जाने के दौरान मास्क नहीं लगाने पर कार्रवाई कर जुर्माना वसूल कर उन्हें मास्क उपलब्ध कराया जाता है।

साथ ही यातायात के नियमों का अनुपालन नहीं करने के मामले में भी वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। डीटीओ ने कहा कि इन दिनों नाबालिग चालकों पर नजर रखकर वाहन स्वामी के खिलाफ यातायात नियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

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