बिहार पंचायत चुनाव : बिना मास्क पहने मतदान केंद्र पहुंचे तो जुर्माने के रूप में देने होंगे 50 रुपये
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पटना । बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग कोरोना काल में सफलतापूर्वक चुनाव करवाने के लिए प्रयासरत है। आयोग मतदान और मतगणना तक कोरोना से बचाव के लिए हर स्तर पर इंतजाम किए जा रहे हैं।
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आयोग ने ड्यूटी करने वाले अधिकारियों व प्रत्याशियों के साथ-साथ मतदाताओं को महामारी से बचाने के लिए एहतियात बरतने की सलाह दी है।
यदि कोई मतदाता बिना मास्क पहने मतदान केंद्र पर पहुंचता है तो उसे तुरंत 50 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। मतदान केंद्र पर चुनाव आयोग की तरफ से भी मास्क का इंतजाम किया जाएगा।
यदि इसके बाद भी कोई व्यक्ति निदेर्शों की अवहेलना करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर प्रशिक्षण, नामांकन और मतदान के अलावा मतगणना के लिए भी अधिकारियों को गाइडलाइन जारी की है।
राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि उम्मीदवारों को पांच से अधिक के समूह में प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन करना होगा। प्रशिक्षण वाली जगहों के अलावा मतदान केंद्रों के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सैनिटाइज किया जाएगा।
केवल इतना ही नहीं प्रशिक्षण के लिए पहुंचने वाले कर्मचारी और अधिकारियों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी और जरूरत पड़ने पर पीपीई किट उपलब्ध कराई जाएगी।
मतदान के लिए आने वाले मतदाताओं के शरीर का तापमान यदि निर्धारित मानक से अधिक मिलेगा तो उन्हें प्रिंटेड टोकन नंबर दिया जाएगा। ऐसे मतदाता वोटिंग के आखिरी घंटे में मतदान कर सकेंगे।