राजगीर में 11 से 20 नवंबर तक नहीं उड़ेंगे विमान, महिला हॉकी चैंपियनशिप को लेकर जो फ्लाइंग जोन घोषित
नालंदा। राजगीर में आगामी एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप के मद्देनजर प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का ऐलान किया है। जिला न्यायधीश शशांक शुभंकर ने खेल परिसर को ‘नो फ्लाइंग जोन’ घोषित करते हुए ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। 11 से 20 नवंबर तक चलने वाली इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में दर्शकों के आने की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। नालंदा के पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जारी किए गए आदेश के अनुसार संपूर्ण खेल परिसर को ड्रोन नियम-2021 के तहत ‘रेड जोन’ घोषित किया गया है। सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। किसी भी मानवरहित हवाई वाहन के संचालन की अनुमति नहीं होगी। विशेष परिस्थितियों में ड्रोन उड़ाने के लिए सक्षम प्राधिकार से पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। यह प्रतिबंध 11 नवंबर सुबह 5 बजे से 20 नवंबर रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। विशेष रूप से, यह टूर्नामेंट न केवल भारतीय महिला हॉकी के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि राजगीर के पर्यटन को भी बढ़ावा देने की उम्मीद है। स्थानीय प्रशासन ने आसपास के जिलों से आने वाले दर्शकों के लिए विशेष परिवहन और आवास की व्यवस्था की योजना भी बनाई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि टूर्नामेंट के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे।