BIHAR : एससी-एसटी, पिछड़ा व अतिपिछड़ा छात्र-छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देने के लिए नया पोर्टल लांच
पटना। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल www.pmsonline.bih.nic.in का लोकार्पण शुक्रवार को बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सचिवालय में किया। नए पोर्टल के जरिए 2019-20 और इसके बाद के पात्र लाभुकों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ दिया जाएगा। अब तक यह योजना भारत सरकार के नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 के माध्यम से संचालित की जा रही थी। इससे स्कॉलरशिप के भुगतान में देर हो रही थी। इसकी जटिल प्रक्रिया को आसान करने के नया पोर्टल लाया गया है। इस अवसर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री डॉ. संतोष कुमार सुमन भी उपस्थित थे। वहीं उपमुख्यमंत्री और पिछड़ा व अतिपिछड़ा कल्याण विभाग की मंत्री रेणु देवी वीडियो कांफ्रेंसिंग पर मौजूद थीं।
कई जरूरी प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो जाएगा आनलाइन
नए पोर्टल के जरिए 2019-20 और इसके बाद के पात्र लाभुकों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ दिया जाएगा। नए पोर्टल पीएमएसएम में स्कॉलरशिप प्रदान करने की प्रक्रिया को पहले से संक्षिप्त किया गया है। अब नई प्रक्रिया के जरिए छात्र-छात्राओं द्वारा पोर्टल पर आॅनलाइन आवेदन करने के दौरान उनके जाति प्रमाण पत्रों, आवास प्रमाण पत्रों और आय प्रमाण पत्रों का सत्यापन आॅनलाइन ही हो जाएगा। राज्य के अंदर के आवेदकों को जिला कल्याण पदाधिकारी और डीपीओ द्वारा गठित कमेटी के जरिए और राज्य के बाहर के आवेदनों को थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एजेंसी (टीपीवीए) द्वारा समयबद्ध तरीके से सत्यापित कराया जाएगा। टीपीवीए के चयन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक पूर्व से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। संस्थान के सत्यापन के बाद जिला कल्याण पदाधिकारी और डीपीओ गठित कमेटी और टीपीवीए द्वारा सत्यापित आवेदनों को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (एसएसए) अपने लॉगिंन आईडी और पासवर्ड से स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करेंगे। स्वीकृत और अस्वीकृत दोनों कोटि के आवेदनों के जिला स्तर पर उपविकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष उपस्थित किया जाएगा। समिति द्वारा भुगतान की अनुशंसा करने पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्वीकृत आवेदनों को आॅनलाइन मुख्यालयों को अग्रसारित करेंगे। मुख्यालय स्तर पर प्राप्त आवेदनों को 15 दिनों के अंदर आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक खाता संबंधी विवरणी के अनुसार सीधे उनके खाते में राशि चली जाएगी।
राज्य और केन्द्र सरकार राशि उपलब्ध कराती है
राज्य के अंदर और राज्य के बाहर पोस्ट मैट्रिक कक्षा में अध्ययनरत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग-अतिपिछड़ा वर्ग के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था है। इस योजना से मान्यता प्राप्त कॉलेजों या यूनिवर्सिटी संस्थान में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जाती है। राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा इसके लिए राशि उपलब्ध कराई जाती है। राज्य के पिछड़ा-अतिपिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति-जनजाति के वैसे छात्र-छात्राओं जिनके माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार सालाना के अंदर है, को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना का लाभ दिया जाता है। 2017-18 तक यह योजना पिछड़ा वर्ग और अतिपिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग बिहार और अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार के द्वारा संचालित की जाता थी। 2018-19 से यह योजना शिक्षा विभाग द्वारा चलायी जा रही है।