नया आदेश : झारखंड में 55 से अधिक उम्र के पुलिसकर्मियों से नहीं ली जाएगी कोरोना ड्यूटी
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रांची । झारखंड में कोरोना संक्रमण के दौरान पुलिसकर्मियों से ड्यूटी लेने को लेकर नया आदेश लागू हुआ है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को आदेश दिया है कि वह 55 साल से अधिक उम्र के पुलिसकर्मियों को कोरोना ड्यूटी में न लगाएं। पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद गुरुवार को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान ऐसे पुलिसकर्मियों को कोरोना ड्यूटी से अलग रखा गया है। पुलिस मुख्यालय ने जिलों के एसपी को निर्देश दिया है कि वह पूर्व से गंभीर बीमारी से ग्रसित पुलिसकर्मियों, गर्भवती महिला पुलिसकर्मियों को भी कोरोना ड्यूटी से अलग रखें। डीजीपी नीरज सिन्हा के निर्देश पर इस संबंध में डीआईजी कार्मिक ने आदेश जारी किया है।
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राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप ने पुलिसकर्मियों की भी चिंताएं बढ़ायी हैं। बीते एक माह में ही एक डीएसपी समेत आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी अपनी जान गवां चुके हैं। पुलिसकर्मियों के बीच खतरे को काम किया जा सके, ऐसे में मुख्यालय ने इस दिशा में कदम उठाया है। राज्य में सीआईडी, स्पेशल ब्रांच, पुलिस मुख्यालय समेत तमाम पुलिस कार्यालयों में भी रोस्टर सिस्टम चालू किया गया है।
राज्य में पुलिस के कर्मियों को भी अस्पताल में बेड की कमी के कारण अव्यवस्था से जूझना पड़ रहा है। इस दिशा में राज्य पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह व महामंत्री अक्षय राम ने मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री से पत्राचार भी किया है। पुलिस एसोसिएशन ने नोडल पदाधिकारी बनाकर सभी निजी व सरकारी अस्पतालों में पांच-पांच बेड पुलिसकर्मियों के लिए आरक्षित रखने की मांग की है, ताकि नोडल पदाधिकारी के जरिए संपर्क कर पुलिसकर्मियों का समुचित इलाज कराया जा सके।