राज्य में अबतक लागू नहीं हुई बिजली की नई दरें, 63 लाख उपभोक्ताओं को नहीं मिली छूट

पटना। राज्य के 63 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं को 25 पैसा प्रति यूनिट छूट का लाभ नहीं मिल रहा है। बिजली कंपनी ने एक अप्रैल से नया दर लागू नहीं किया है। पुराने दर पर ही कंपनी उपभोक्ताओं से बिल वसूली रही है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने ग्रामीण क्षेत्र के टैरिफ को स्लैब एक करने का फैसला सुनाया था। इसका फायदा 50 यूनिट से अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को एक अप्रैल से मिलनी थी। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले करीब 1.25 करोड़ उपभोक्ताओं का स्लैब एक होने से 54 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली होनी है। यदि ग्रामीण क्षेत्र में जो उपभोक्ता स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा लिए है उनको 79 पैसे प्रति यूनिट बिजली सस्ती होगी। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने सरकार को पिछले साल के बराबर अनुदान की राशि देने का प्रस्ताव दिया है। ताकि बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा कम किए जाने वाले दर का लाभ बिजली उपभोक्ताओं को मिल सके। बिजली कंपनी मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक सरकार के द्वारा अनुदान की राशि को कैबिनेट से पारित कर जल्द घोषित होने की उम्मीद है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपभोक्ताओं को दर कम करने के लिए 15,343 करोड़ अनुदान दिया था। बिजली कंपनी मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक सरकार द्वारा अनुदान घोषित किए जाने के बाद दर कम होने की उम्मीद है। एक अप्रैल से 30 अप्रैल का बिल मई महीने में बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा। यदि सरकार पिछले साल के बराबर अनुदान घोषित करती है तो उपभोक्ताओं से लिए जाने वाले अधिक बिल को कंपनी के द्वारा बैलेंस के रूप में क्रेडिट किया जाएगा। पोस्टपेड मीटर को हटाकर प्रीपेड मीटर लगाए जाने के दिन से छह महीने से स्वीकृत भार से अधिक खपत करने पर जुर्माना नहीं देना होगा। जिनके परिसर में छह महीने पहले स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा है। उनको स्वीकृत लोड से अधिक खपत करने में जुर्माना देना होगा।
