बिग ब्रेकिंग-मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में 19 अभियुक्त दोषी,10 महिलाएं भी,सजा पर सुनवाई 28 को, एक अभियुक्त बरी
नई दिल्ली।बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह महापाप मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शेल्टर होम के संचालक तथा मामले के मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर समेत 19 को यौनशोषण और उत्पीड़न का दोषी करार दिया है। एक आरोपी को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। इस मामले के सभी दोषियों के सजा पर 28 जनवरी को बहस की जाएगी। यह मामला 7 फरवरी 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर मुजफ्फरपुर की स्थानीय अदालत से साकेत पॉक्सो कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था।
अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए 19 दोषियों में 10 महिलाएं भी हैं, जो बालिका गृह की लड़कियों के साथ हो रही दरिंदगी को न सिर्फ छिपाती रहीं, बल्कि बच्चियों की आवाज दबाने के लिए उन्हें यातनाएं भी देती रहीं। बालिका गृह में तैनात कुक से लेकर गेटकीपर तक पर लड़कियों के साथ दुष्कर्म के आरोप लगे थे। सुनवाई के दौरान पीड़ित किशोरियों का बयान दर्ज किया गया था। कई लड़कियां आरोपियों को देखकर उनकी पहचान भी चुकी थीं।
उल्लेखनीय है कि फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बालिका गृहकांड को मुजफ्फरपुर विशेष कोर्ट से दिल्ली की साकेत कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। केस की निगरानी कर रहेसुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बिहार के सभी शेल्टर होम की जांच करके रिपोर्ट देने का आदेश दिया।हाल ही में सीबीआई ने बिहार के 25 डीएम और 46 अन्य सरकारी अधिकारियों के खिलाफ प्रदेश सरकार सेसख्त विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा की।सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शेल्टर होम में किसी भी बच्ची की हत्या नहीं की गई और सभी गायब 35 लड़कियों को सकुशल बरामद किया गया है।