झारखंड में आज से एक हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन, ये रहेगी पाबंदियां व इसमें रहेगी छूट
रांची। झारखंड सरकार ने सूबे में जारी मिनी लॉकडाउन (स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह) को मौजूदा पाबंदियों के साथ छह मई से और एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। अब 13 मई सुबह छह बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलेगा और इस दौरान सभी दुकानें, प्रतिष्ठान और दफ्तर बंद रहेंगे। होटल और रेस्तरां को केवल होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। जिन दुकानों को दिन के दो बजे तक खोलने की अनुमति है, उन्हें यह छूट मिलती रहेगी। इस संबंध में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर बुधवार रात आदेश जारी कर दिया गया है।
मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 13 मई सुबह छह बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलता रहेगा। जरूरी सेवाओं को सशर्त छूट रहेगी। दवा, हेल्थ केयर, मेडिकल उपकरणों से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। उचित मूल्य की जन वितरण प्रणाली की दुकानें दो बजे तक खुलेंगी। होटल और रेस्तरां को केवल होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।
सीएम सोरेन ने एक घंटे तक सड़कों पर भ्रमण कर लिया स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का जायजा
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का असर देखने के लिए बुधवार दोपहर तीन से चार बजे के दौरान राजधानी की सड़कों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अपने आवास से तीन बजे निकले। वह बूंटी मोड़, कांटा टोली, लोआडीह, नामकुम, तुपुदाना, बिरसा चौक, हिनू चौक, डोरंडा से फिरायालाल चौक का भ्रमण करते हुए अपने आवास वापस करीब चार बजे पहुंचे। सूत्रों के अनुसार सीएम सोरेन के भ्रमण के बाद ही मिनी लॉकडाउन को एक हफ्ता बढ़ाने पर सहमति बनी। भ्रमण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, नगर विकास विभाग के सचिव विनय चौबे, मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद भी मौजूद रहे।
सरकार के कुछ दफ्तर पहले की तरह खुलेंगे, उपस्थिति रहेगी आधी
राज्य सरकार के तहत स्वास्थ्य विभाग, गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग, सभी पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन संबंधित कार्यालय, उपायुक्त, नगर निगम, प्रखंड कार्यालय, सीओ और सीडीपीओ के साथ ग्राम पंचायत कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ सामान्य रूप से अब शाम तक खुलेंगे। पिछली बार 28 अप्रैल को जारी आदेश में इन दफ्तरों को दो बजे तक खोलने का आदेश था, जिसे वापस ले लिया गया है। अन्य कार्यालयों में घर से काम किया जाएगा।
ये खुले रहेंगे
पेट्रोल पंप, एलपीजी और सीएनजी आउटलेट्स खुले रहेंगे
औद्योगिक और खनन गतिविधियां चलती रहेंगी
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दफ्तर खुलेंगे
कोरियर सर्विस, डाक और टेलीफोन सेवा को छूट रहेगी
सिक्योरिटी सेवा बहाल रहेगी
कोविड-19 नियंत्रण को लेकर जरूरी कार्यालय, दुकान, प्रतिष्ठान जिसे राज्य सरकार या उपायुक्त जरूरी समझते हैं वह खुले रहेंगे
सार्वजनिक परिवहन को अनुमति रहेगी
राष्ट्रीय राजमार्ग और राजकीय राजमार्ग स्थित ढाबे खुले रहेंगे
वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज को छूट दी गई है।
दो बजे तक खुलेंगे
राशन की दुकानें, फल, सब्जी, अनाज, दूध और दूध उत्पाद, पशुओं के चारे और खाने वाले उत्पाद जैसे मिठाई की खुदरा और थोक विक्रेताओं के साथ फुटपाथ की दुकानें।
कृषि संबंधी गतिविधियां चलती रहेंगी। इसलिए कृषि संबंधी उत्पादों के दुकान दिन के दो बजे तक खुले रहेंगे
निर्माण कार्य मनरेगा सहित अनुमन्य है। इसलिए निर्माण कार्यों से संबंधित दुकानें भी दो बजे तक खुली रहेंगी
ई-कॉमर्स को छूट रहेगी, लेकिन डिलीवरी और पिकअप दो बजे तक ही हो सकेंगे
पशु केयर शॉप, शराब की दुकानें, वाहन रिपेयरिंग शॉप
बैंक, एटीएम एवं अन्य वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी और सेबी से पंजीकृत ब्रोकर्स
यह भी जानें
सभी धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल खुले रहेंगे। लेकिन यहां आगंतुकों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा
चारदीवारी के अंदर या बाहर पांच लोगों से अधिक एकजुट नहीं हो सकेंगे। शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे और अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रमों में 30 लोगों को शामिल होने दिया जाएगा।
सभी शिक्षण संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, आर्इटी, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टिट्यूशन बंद रहेंगे। छात्रों को डिजिटल कंटेंट और ऑनलाइन एजुकेशन उपलब्ध कराया जा सकेगा।
बैंक्विट हॉल में कोविड-19 नियंत्रण के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए केवल शादी हो सकेगी
माल वाहक परिवहन निर्बाध रूप से चलता रहेगा। दुकान और प्रतिष्ठानों को माल ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक अनुमति रहेगी। माल की लोडिंग और अनलोडिंग की छूट दी गई है।
प्रतिबंधित गतिविधियां
राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित रहेंगी
सभी आईसीडीएस केंद्र बंद रहेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र होम डिलीवरी कर सकेंगे
मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी
सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, असेंबली हॉल बंद रहेंगे
सभी स्टेडियम, जिम स्विमिंग पूल और पार्क भी बंद रखे गए हैं।
सुबह छह से दोपहर तीन बजे तक ही लोगों को आने-जाने की अनुमति : सुबह छह बजे से दोपहर तीन बजे के दौरान केवल हेल्थ केयर सेवा से संबंधित व्यक्ति, अंतिम संस्कार और विवाह समारोह में शामिल होने वाले लोग, रेस्तरां से भोजन आपूर्ति करने वाले, विमान, रेल और अंतरराज्यीय बस से यात्रा करने वाले और कोविड-19 की ड्यूटी से जुड़े व्यक्ति जिन्हें जिला उपायुक्त की ओर से अधिकृत किया गया हो उन्हें आने-जाने की अनुमति रहेगी। किसी भी प्रकार की आवाजाही के लिए व्यक्ति को अपना वैध फोटो पहचान पत्र और रेल-हवाई यात्रा से संबंधित वैद्य टिकट रखना होगा।
बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को सरकार के किसी भी दफ्तर, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा और किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी।