समस्तीपुर : पत्रकार विकास रंजन की हत्या मामले में 13 आरोपियों को उम्रकैद, एक फरार घोषित, रोसड़ा कोर्ट ने सुनाया फैसला

समस्तीपुर । जिले के पत्रकार विकास रंजन की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए सभी 13 आरोपियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। रोसड़ा से पत्रकार रहे विकास रंजन की नवंबर 2008 में दफ्तर के नीचे ही घर जाते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

इन 13 आरोपियों को हत्या और षड्यंत्र रचने के आरोपों में पहले ही दोषी करार दिया गया था। सजा सुनाने से पहले ही कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी।
जिन्हें सजा हुई उनमें लोजपा प्रखंड अध्यक्ष स्वयंवर यादव, चकथात पश्चिम पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि बबलू सिंह, शूटर कृष्ण कुमार यादव उर्फ बड़कू यादव शामिल हैं। मामले में फरार एक आरोपी मोहन यादव के घर की कुर्की जब्ती का आदेश देने के साथ उसकी पत्रावली को ट्रायल के लिए अलग कर दिया गया है।
25 नवम्बर 2008 की शाम पत्रकार विकास रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना को तब अंजाम दिया गया था जब पत्रकार अपने कार्यालय से निकल कर घर जाने के लिए बाइक में चाबी लगा रहे थे।
मामले में विकास रंजन के पिता के एफआईआर कराने के बाद 14 लोगों के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई थी। 15 सितंबर को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम राजीव रंजन सहाय ने 13 आरोपियों को दोषी करार दिया था।
कोर्ट ने कुछ आरोपियों को भादवि की धारा 302/34 व 120 बी और कुछ को 302/34, 120 बी के साथ ही 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाया था। मामले में कुल 15 गवाहों के बयान कलमबद्ध कराए गए थे। इसमें पांच कांड अनुसंधानक, पत्रकार की पत्नी, पिता व ससुर के बयान शामिल हैं।
इनको मिली सजा
जिन लोगों को सजा हुई उनमें हसनपुर थाना क्षेत्र के बसतपुर के उमाकांत चौधरी, विधानचन्द्र राय, राजीव रंजन उर्फ गुड्डू, प्रियरंजन उर्फ टिन्नू, मनोज कुमार चौधरी, मनेंद्र कुमार चौधरी, बेगूसराय जिला के चेरियाबरियारपुर थाना क्षेत्र के नारायण पीपर के रामउदय राय, राजीव राय व संजीव राय, बिथान थाना क्षेत्र के लरझा के मोहन यादव।
वहीं उसी गांव के कृष्ण कुमार यादव उर्फ बड़कू यादव, बेगूसराय जिले के साहेबपुरकमाल थाना के हरदिया के बबलू सिंह, चेरियाबरियारपुर थाना के कुंभी के संतोष आनन्द सिंह व रोसड़ा थाना क्षेत्र के महुली के स्वयंवर यादव शामिल हैं। स्वयंवर यादव की पत्नी मोहिउद्दीननगर नगर (पूरब) की मुखिया हैं। बड़कू यादव हत्या के एक मामले में उम्रकैद की सजा भुगत रहा है।