February 7, 2025

भागलपुर में बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को उम्रकैद, 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

भागलपुर । सबौर थाना क्षेत्र के एक गांव की छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी प्रिंस कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। पॉक्सो कोर्ट सह एडीजे-6 आनंद कुमार सिंह की कोर्ट ने शनिवार को 21 हजार के जुर्माने के साथ 20 साल सश्रम कारावास का फैसला सुनाया। प्रिंस को गुरुवार को दोषी करार दिया गया था।

कोर्ट ने आरोपी को सभी धाराओं में 10 हजार रुपये का जुर्माना भी जमा करने का आदेश दिया। साथ ही पीड़िता को दो लाख रुपये का मुआवजा भी देने की बात कही।

जुर्माने की रकम भी पीड़िता को दी जाएगी। पॉक्सो कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल के तर्ज पर एक साल के अंदर फैसला सुनाया। प्रिंस के छोटे भाई को बाल सुधार गृह भेज दिया गया।

पीड़िता के पिता और आरोपी दोनों सबौर थाना क्षेत्र के एक गांव में और एक ही मकान में किराए पर रहते थे। 12 सितम्बर 2020 को आरोपी छत पर कपड़े लेने गई 6 साल की मासूम के साथ गंदा काम करने लगा।

विलम्ब होने पर जब बच्ची की मां छत पर गई तो उसने आरोपी प्रीत को गंदा काम करते हुए देखा। वह देखकर पीडिता की मां ने शोर मचाया। बच्ची ने अपनी मां को बताया कि उसके साथ पहले प्रिंस ने गंदा काम किया फिर उसके छोटे भाई ने किया।

पीडिता की मां ने आरोपी के माता-पिता से इस बात की शिकायत की। लेकिन आरोपी के माता-पिता ने इस पर कुछ नहीं कहा। वहां मौजूद प्रिंस कुमार पीड़िता के माता पिता से उलझ पड़ा और मारपीट करने लगा।

साथ ही धमकी भी देने लगा कि अगर किसी से कोई शिकायत की तो अच्छा नहीं होगा। तब पीड़िता की मां ने 12 सितम्बर को उसी मकान में रहने वाले वीरेंदर प्रसाद सिंह के बड़े बेटे प्रिंस (24) और छोटे बेटे के खिलाफ पोस्को के तहत मामला दर्ज कराया।

प्राथमिकी दर्ज होते ही पुलिस ने तुरंत दोनों आरोपी भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। 28 सितम्बर 2020 को प्रीत के नाबालिग होने की बात आने पर उसका मामला किशोर न्यायालय भेज दिया गया जबकि प्रिंस कुमार को पोस्को कोर्ट सह एडीजे-6 आनंद कुमार सिंह की कोर्ट ने दोषी करार दिया।

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