हाईकोर्ट में सुनवाई होने तक केजरीवाल की नियमित जमानत पर लगी रोक, ईडी ने दायर की याचिका

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। तिहाड़ जेल से बाहर आने की तैयारी कर रहे अरविंद केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए केजरीवाल की नियमित जमानत पर रोक लगा दी है। दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें नियमित जमानत दे दी थी। शुक्रवार को केजरीवाल के तिहाड़ जेल से रिहा होने की संभावना थी लेकिन रिहाई से पहले ही ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई और केजरीवाल की नियमित जमानत के नीचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की। हाई कोर्ट ईडी की याचिका पर सुनवाई की। ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू हाई कोर्ट में मौजूद रहे। ईडी की याचिका पर जस्टिस सुधीर कुमार जैन और न्यायमूर्ति रविन्द्र डुडेजा की अवकाशकालीन पीठ ईडी की याचिका पर सुनवाई की। सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में अपनी दलीलें रखी। दोनों पक्ष की दलिलों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि जब तक हम मामले की सुनवाई नहीं कर लेते तबतक नीचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा। यानी केजरीवाल तबतक रिहा नहीं होंगे जबतक हाईकोर्ट मामले की सुनवाई नहीं कर लेता। बता दे की दिल्ली शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। ईडी ने इसका विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की वेकेशनल बेंच में याचिका लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा ईडी की याचिका पर सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश को प्रभावी नहीं माना जाएगा। यानी हाईकोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय नहीं चाहता कि केजरीवाल को जमानत मिले। उसने गुरुवार को जमानत मिलते समय भी इसका विरोध करते हुए अदालत से 40 घंटे का समय मांगा था, हालांकि उसकी इस दलील को खारिज कर दिया गया था। जिसके बाद ईडी ने हाईकोर्ट जाने की बात कही थी। आज हाई कोर्ट में  ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे एएसजी एसवी राजू ने बताया कि ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी उनको अब तक मिली नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी को जमानत याचिका का विरोध करने का पूरा मौका नहीं दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने अपील की कि ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए और मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। उनकी इस मांग के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि मामले पर सुनवाई पूरी होने तक ट्रायल कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा। इसका मतलब साफ है कि जब तक मामले पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे।

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