बाढ़ : उम्मीदवारों को चुनाव आचार संहिता एवं आय व्यय के बारे में दी गई जानकारी
बाढ़। बिहार में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर शनिवार को बाढ़ प्रखंड कार्यालय और पंडारक प्रखंड कार्यालय में अधिकारियों ने शिविर लगाकर उम्मीदवारों को चुनाव आयोग के चुनाव आचार संहिता एवं आय व्यय को लेकर जारी निर्देश के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। बाढ़ प्रखंड कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी सुमित कुमार, निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी नवकंज कुमार, अंचलाधिकारी जितेंद्र कुमार एवं डीसीएलआर सहित कई कर्मी मौजूद थे।
इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि चुनाव आचार संहिता का पालन मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंच को हर हाल में करना है। विभिन्न पदों के उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग खर्च सीमा तय की गई है। मुखिया एवं पंचायत समिति सदस्य के लिए 40,000 एवं जिला परिषद सदस्य के लिए एक लाख रुपया तक खर्च करने का प्रावधान है। वहीं चुनाव प्रचार कार्य को भी लेकर भी नियम बनाया गया है। चुनाव प्रचार के लिए सरकारी भवनों का उपयोग करना अवैध है।
अधिकारियों ने उम्मीदवारों को जानकारी दिया कि चुनाव आचार संहिता का पालन नहीं करने वाले उम्मीदवारों पर प्राथमिकी दर्ज करने की भी कार्रवाई की जा सकती है। उम्मीदवारों को बैंक खाते से रुपए निकाल कर ही चुनाव में खर्च करना होगा। चुनाव प्रचार के लिए वाहन एवं लाउडस्पीकर की स्वीकृति आदेश उम्मीदवारों के लिए जरूरी है। हर उम्मीदवार के आचार संहिता पालन को लेकर निगरानी की जा रही है।
वहीं दूसरी ओर बाढ़ अनुमंडल के पंडारक प्रखंड कार्यालय में भी निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी विपुल भारद्वाज एवं अंचलाधिकारी महेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में उम्मीदवारों को शिविर लगाकर चुनावी आचार संहिता की जानकारी दी गई।