नवादा में पत्नी की हत्या : पति को 8 साल की सजा, दहेज के विरोध में की गई थी हत्या
नवादा। बिहार के नवादा में दहेज की खातिर महिला की हत्या किये जाने के मामले में अपराधी पति को आठ साल की सजा व अर्थदंड की सजा सुनाई गई। वही बता दे कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित कुमार पांडेय ने यह सजा शनिवार को सुनाई। बताते चले की यह मामला अकबरपुर थाना से जुड़ा है। अपर लोक अभियोजक रामप्रताप लाल ने बताया कि जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ददौर गांव निवासी अंजु कुमारी की शादी वर्ष 2013 में अकबरपुर थाना क्षेत्र पैजुना गांव निवासी शीतल महतो के पुत्र बब्लू कुमार के साथ हुई थी। शादी के बाद कुछ समय अंजू का जीवन सुखमय कटा। बाद में दहेज को लेकर अंजू को प्रताड़ित किया जाने लगा। 9 अप्रैल 19 को उसके पति के द्वारा हत्या कर शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। सूचना मिलने के बाद मृतका के भाई राज मल्होत्रा के ब्यान पर अकबरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसमें पति समेत अन्य परिजन को अभियुक्त बनाया गया था। मृतका दो बच्चों की मां थी। एक पुत्र व एक पुत्री के सिर से ममता की छांव हट गया था। मामले कि सुनवाई के दौरान अदालत में गवाहों द्वारा दिये गये ब्यान के आधार पर न्यायाधीश ने भादवि की धारा 304बी के तहत पति बब्लू कुमार को आठ साल का कारावास तथा 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा भादवि की धारा 201 के तहत 3 साल का सजा तथा दो हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि इस कांड के अन्य आरोपितों को अदालत ने 26 जुलाई को रिहा कर दिया था।